-वोटर लिस्ट मे पहली बार नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म 6 भरें।
-वोटर लिस्ट से नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7 भरें।
-वोटर लिस्ट या वोटर कार्ड में किसी गलती को ठीक कराने के लिए फॉर्म 8 भरें।
-विधानसभा क्षेत्र चेंज करने पर फॉर्म 8 A भरें।
-विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को वोटर बनने के लिए फॉर्म 6-A  भरें   
इन स्थानों में फॉर्म जमा करें  
फॉर्म जमा करने की सुविधा तहसीलवार, विधानसभा क्षेत्रवार, पोलिंग बूथ वार दी गई है।आवेदन संबंधित पोलिंग बूथ के बीएलओ, विधानसभावार बनाए गए मतदाता पंजीकरण केंद्र, संबंधित तहसील के एसडीएम, एसीएम, तहसीलदार के दफ्तरों या उनसे मिलकर फॉर्म प्राप्त व जमा कर सकते हैं। किसी तहर की परेशानी होने पर इनके दफ्तर में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। (सौ - NBT)