भारत के सर्वोच्च न्यायलय ने देश के राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर खुली शराब की दुकानों को शिफ्ट करने का आदेश दिया है, यह आदेश रोड साइड सेफ्टी कंट्रोल कानून के तहत है।  सड़को के किनारे शराब की दुकाने होने से ड्राइवरों को शराब आसानी से उपलब्ध हो जाती है और वह शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, जिससे दुर्घटना होने का खतरा बड़ जाता हैं।  न्यायलय ने आबकारी विभाग को जल्दी ही इस आदेश पर कार्यवाही करने को कहा है, आबकारी विभाग को जल्द ही कार्यवाही करके देश की जनता को शराबियों द्वारा होने वाली दुर्घटनाओ से बचाना चाहिए।