जिला प्रबन्धक बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम अनुराग शंखधर ने बताया है
कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से अनुसूचित
जाति वर्ग के लोगों विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण दिया जा रहा है जिसके
अन्तर्गत लघु व्यवसाय हेतु क्रमशः 1 लाख व 2 लाख,वाहन योजना हेतु क्रमशः
3.90 लाख व 5.02 लाख ,लघु वित्त ऋण योजना एवं महिला समृद्धि योजना के तहत
क्रमषः 50-50 हजार ऋण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योजना के लाभ हेतु
ऐसे आवदेक पात्र होंगे जो जनपद के स्थाई निवासी व अनुसूचित जाति के हो।
उन्होंने बताया कि आवेदक की वार्शिक आय ग्रामीण क्षेत्र हेतु 81000 तथा
शहरी क्षेत्र के लिये 103000 रूपये से कम होनी चाहिये। श्री शंखधर ने
बताया कि इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी लघु व्यवसाय के लिये 2
लाख तथा वाहन योजना में 6 लाख तक ऋण दिया जा रहा है। ऋण हेतु जनजाति के
लोगों के लिये उक्त अर्हता निर्धारित है। उन्होंने उक्त समुदाय के लोगों से
कहा कि जो अर्ह लोग योजनाओं का लाभ लेना चाहते हो वह 15 मई तक विकास भवन
स्थित उनके कार्यालय अथवा विकास खण्ड में कार्यरत सहायक समाज कल्याण
अधिकारी के पास अपने आवेदन पत्र जमा करा सकते है।
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