कानून मे आम जनता से यह अपेक्षा की गयी है कि वह अपराध की
रोकधाम के लिए अपराधियों को पकडवाने मे पुलीस की मदद करे । इसी उद्देश्य की
पुर्ति के लिए कानून मे आम जनता को भी अपराधिओं को गिरफ्तार करने का
अधिकार दिया गया है।
दण्ड प्रक्रिया संहिता की घारा 43 के अन्तर्गत जनता का कोई भी व्यक्ति ,कुछ विशेष परिस्थितियो मे गिरफ्तार करने का अधिकार रखता है।
यदि अपराध करने वाले व्यक्ति ने उसकी उपस्थिति मे ऐसा अपराध किया है जिसकी प्रकृति अजमानतीय है अर्थाथ जिस अपराध मे जमानत अधिकार के रूप मे प्राप्त नही की जा सकती, तथा जो अपराध किया गया है वह संज्ञेय अपराध है जिसका अर्थ ये है कि पुलिस की उपस्थिति मे यह वह अपराध किया जाता तो पुलिस अधिकारी भी उस व्यक्ति को विना वारंट के गिरफ्तार कर सकती, इसके अतिरिक्त अपराध करने वाला व्यक्ति यदि घोषित अपराधी है तो ऐसे अपराधी को भी जनता द्वारा गिरफ्तार किये जाने का अधिकार हैं । उपरोक्त परिस्थितिओ मे आम जनता द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अनुचित विलम्ब के पुलिस अधिकारी को सोंप देना अनिवार्य है और यदि कोई पुलिस अधिकारी उपलब्ध नही है तो गिरफ्तार शुदा व्यक्ति को अविलम्ब निकटतम थाने मे ले जाकर सुपुर्द करने का विधान है ।
(एडवोकेट)
LL.M
संपर्क सूत्र_ 9937136750
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