आगामी 25 दिसम्बर को क्रिसमस पर्व एवं नव वर्ष आगमन की पूर्व संध्या के
अवसर पर यदि कोई होटल स्वामी,वेडिंग प्वाइंट एवं अन्य व्यक्ति/संस्था संगीत
के साथ डिनर पार्टी एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित कराते है तो उसकी अनुमति
जिलाधिकारी से पूर्व में ही नियमानुसार लेनी होगी। इस आशय की जानकारी अपर
जिलाधिकारी दीप्ति वैष्य ने दी है। उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों के
आयोजन की अनुमति जिला मनोरजंन कर विभाग के माध्यम से जारी की जायेगी।
उन्होंने बताया कि इच्दुक होटल/संस्था व व्यक्ति 20 दिसम्बर तक निर्धारित
प्रारूप पर मनोरजंन कर विभाग में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य
होगा। एडीएम ने सचेत किया है कि यदि कोई होटल,व्यक्ति व संस्था बिना
जिलाधिकारी के अनुमति के उक्त आयोजन करते हुये पाया गया तो उनके विरूद्ध
आमोद एवं पणकर अधिनियम सुसंगत धाराओं के तहत कर निर्धारण एवं रूपया बीस
हजार तक का अर्थदण्ड वसूला जायेगा। एडीएम ने इस समबन्ध में समस्त उप
जिलाधिकारियों को आवष्यक दिशा निर्देश दिये है । उन्होंने सभी कन्ट्रोल रूम
संचालकों को भी निर्देषित किया है कि वह इस आदेश का केबिल के जरिये भी
व्यापक प्रचार-प्रसार करायें।
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