रूद्रपुर 09 फरवरी- जिलाधिकारी अक्षत गुप्ता ने जनपद में बढते अवैध
खनन के मामलों को गंभीरता से लेते हुये सभी उप जिलाधिकारियों,तहसीलदारों,उप
निदेशक खनन,प्र्रभागीय बनाधिकारियों,पुलिस अधिकारियों एवं सहायक परिवहन
अधिकारियों को कडे निर्देश दिये है कि संयुक्त रूप से अवैध खनन के खिलाफ
प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। उनहोंने सख्त लहजे में निर्देशित किया
हेै कि जनपद में वन व पुलिस विभाग की चैकियों से गुजरने वाले प्रत्येक वाहन
की सघन चैकिंग की जाय। यदि चैकिंग में वाहन चालक के पास रवन्ना नही है और
वाहन ओवरलोडिंग है तो सम्बन्धित के खिलाफ माईनिंग एक्ट के अन्तर्गत सुसंगत
धाराओं के तहत प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जाय। उन्होंने निर्देश दिये
है कि बैरियरों व चैकियों पर खनन वाहनों के प्रपत्र एमएम 11 व जे का भी
सत्यापन किया जाय। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि चैकियों व बैरियरों पर यदि
कार्यरत कार्मिक अपने दायित्वों के प्रति लापरवाह पाये जाते है तो उनके
खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाय। उन्होंने निर्देश दिये कि जिन स्थानों से
खनन के वाहन गुजरते है उन स्थानो पर खासतौर पर कार्मिकों की तैनाती कर
वाहनों की सघन जांच की जाय। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि परगने स्तर
पर अवैध खनन में प्रभावी अंकुश हेतु उप जिलाधिकारी ,प्रभारी निरीक्षक,खनन
अधिकारी एवं तहसीलदारों द्वारा समय -समय पर संयुक्त रूप से कार्यवाही की
जायेगी। उन्होंने सचेत किया है कि यदि अवैध रूप से खनन करते तथा खनन
सामग्री परिवहन करते हुये वाहन पाया जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी
सम्बन्धित उप जिलाधिकारी व तहसीलदार तथा प्रभारी निरीक्षक की निर्धारित
करते हुये उनके खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
जिलाधिकार
ने बताया है कि उनके संज्ञान में आया है कोसी नदी क्षेत्रों में रात में
भी खनन कार्य किया जा रहा है तथा खनन सामग्री बाहरी प्रदेशों को भी भेजी जा
रही है, जबकि खनन नियमावली के तहत सूर्याेदय से पूर्व व सूर्यास्त के बाद
खनन कार्य नही किया जा सकता है इसलिये सभी सम्बन्धित अधिकारी इस और प्रभावी
कार्यवाही अमल में लाये।
जिलाधिकारी ने प्रभागीय वनाधिकारियो
को निर्देश दिये है कि वह सभी बैरियरों /चैकियों पर हर वाहन की गहनता से
चैकिंग करायें । खासकर जिन चैकियों से ओवरलोड,बिना रवन्ना एवं खनन चोरी
वाले वाहन गुजरते है उन चैकियों पर पैनी नजर रखते हुये कार्मिकों को सचेत
किया जाय तथा कार्मिकों की संलिप्लता को गंभीरता से लिया जाय। जिलाधिकारी
ने अधिकारियों को निर्देश दिये है कि प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा
क्षेत्र के निकासी गेटो पर कम्प्यूटराइज्ड धर्मकांटा,सीसीटीवी कैमरा स्वंय
के व्यय पर स्थापित किया जाय तथा रिकार्डिग की सीडी प्रत्येक माह खनिकर्म
विभाग सहित जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाय। जिलाधिकारी ने उप
निदेशक खनन को निर्देश दिये है कि वह उत्तराखण्ड उप खनिज नीति के अनुसार
खनन पट्टा क्षेत्रों में आवश्यक प्रपत्र एमएम-11 एवं भण्डारण/के्र्रशर
/स्की्रनिंग प्लान्ट स्थल से खनिजों के परिवहन हेतु प्रपत्र जे के स्थान पर
ई-रवन्ना क्रमबद्ध तरीके से लागू कराया जाय।
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