रुद्रपुर 02 जुलाई - प्रदेश  के महामहिम राज्यपाल केके पाल द्वारा जनपद उधमसिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून एवं नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों के ऐसे भागों को जो विकास प्राधिकरण/विशेष  क्षेत्र विकास प्राधिकरण/नियन्त्रण प्राधिकरण के विकास क्षेत्र (विनियमित क्षेत्र) के रुप में अधिसूचित नहीं है उनको उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रुप में अधिसूचित किये जाने की घोषणा  की है। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डाॅ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नैनीताल एवं उधमसिंह नगर जिलों के मैदानी क्षेत्रों के ऐसे भाग जो विकास प्राधिकरण/विशेष  क्षेत्र विकास प्राधिकरण/नियंत्रण प्राधिकरण के विकास क्षेत्र(विनियमित क्षेत्र) की सीमा के बाहर स्थित हैं अब से विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत माने जायेगें तथा अब से इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का विकास अथवा निमार्ण कार्य जनपद के रुद्रपुर स्थित कार्यालय संयुक्त प्रषासक उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण कुमांयु परिक्षेत्र से मानचित्र स्वीकृत कराये जाने के उपरान्त ही प्रारम्भ किया जा सकेगा। जिलाधिकारी ने कहा है कि यदि इन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति द्वारा आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण कुमांयु परिक्षेत्र से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना निमार्ण अथवा विकास कार्य कराया जाता है तो इस निर्माण अथवा विकास कार्य को अनाधिकृत निमार्ण की श्रेणी में मानते हुए सम्बन्धित निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। 
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