जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रा0इ0का0 जयनगर (रूद्रपुर) में जल संसाधनों के संरक्षण एवं अन्य कानूनी जानकारी के बावत विधिक साक्षरता सम्पन्न हुआ। शिविर में उपस्थित जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुये प्राधिकारण के सचिव अरूण वोहरा ने भारतीय संबिधान की चर्चा करते हुये बताया कि संबिधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार दिये गये है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण के अन्तर्गत जंगल,झीलें,नदियों एवं वन्य जीव जन्तुओं का संरक्षण और संवर्धन करे तथा प्राणी ंमात्र के प्रति दया का भाव रखें।  उन्होंने कहा कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने 06 से 14 वर्श के बच्चों को शिक्षा का अवसर अवष्य दें। श्री वोहरा ने जल श्रोतो,नदी,झील,तालाब,डैम आदि का संरक्षण तथा जल प्रदूशण रोकने पर भी जोर दिया। उन्होने कहा मौलिक अधिकारो के अन्तर्गत स्वच्छ पानी का अधिकार भी समाहित है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने आस-पास स्वच्छता का माहोल बनाये रखे तथा सरकार द्वारा नदियों,नालों आदि की स्वच्छता के प्रति चलाये गये अभियान में सहयोग करें। श्री वोहरा ने पात्र व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता दिये जाने के बारे में भी बताया। लोगों से अपील की गई कि यह प्राकृृतिक संसाधन बिजली,पानी एवं अन्न की बर्बादी से बचें। 
      पैनल अधिवक्ता सर्वेष बाबू ने दुपहिया वाहन चालकों को हैलमेट पहनने व स्टैªप लगाने,वाहन की आरसी,बीमा व अपना डीएल बैध रखने,शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की जानकारी दी। शिविर में कानूनी ज्ञानमाला पुस्तकों का वितरण भी किया गया। 
     इस मौके पर प्रभारी प्रधानाचार्य विजय सिंह, सहायक अध्यापक व नायब तहसीलदार उपस्थित थे। 

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