भारत निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार जनपद में 01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी दीप्ति वैष्य ने कहा है कि जो महिला और पुरुश 01 जनवरी 2017 को 18 वर्श की आयु पूर्ण कर लेगें अथवा जिनके फोटो पहचान पत्र में नाम व पते आदि में संषोधन किया जाना है, वे सभी नाम दर्ज व संषोधन से सम्बन्धित फार्म भरकर 31 अक्टूबर तक अवष्य जमा करवा दें। 

उन्होंने कहा है कि ऐसे अर्ह नागरिक जो 01 जनवरी 2017 को 18 वर्श की आयु पूर्ण कर लेगें या इससे अधिक आयु के हैं वे अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज करवाने के लिए प्रारुप-6, प्रवासी भारतीय नागरिक प्रारुप-6क, किसी दर्ज नाम पर आपत्ति हेतु प्रारुप-7, किसी भी प्रकार के संसोधन(नाम,पता,आयु,लिंग आदि) हेतु प्रारुप-8 तथा एक विधान सभा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान परिवर्तन हेतु प्रारुप-8क भरकर 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि सभी प्रारुप निःषुल्क हैं तथा प्रारुप की फोटो काॅपी/हस्तलिखित भी मान्य होगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने  कहा है कि इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए अपने मतदान केन्द्र के बीएलओ/उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार या जिला निर्वाचन कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय के दूरभाश न0-05944-1950 पर सम्पर्क किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियांे को सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केन्द्र/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(उप जिलाधिकारी/तहसीलदार) के कार्यालयों में जनसाधारण के अवलोकनार्थ रखा गया है। जबकि रुद्रपुर स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय में सम्पूर्ण जनपद की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियां उपलब्ध है। उन्होंने कहा है कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का अवलेाकन करने के इच्छुक व्यक्ति सम्बन्धित स्थानों पर पहुंचकर अवलोकन कर सकते हैं।  
 
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