आगामी विधानसभा चुनाव 2017 को दृश्टिगत रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार जनपद में निर्वाचक नामावलियों को अद्यतन करने हेतु 01 अक्टूबर से विषेश पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। यह जानकारी देते हुए जिला निवार्चन अधिकारी/जिलाधिकारी चन्दे्रश कुमार यादव ने इस पुनरीक्षण कार्य हेतु तैनात सभी बीएलओ को निर्देष दिये हैं कि वे अपने से सम्बन्धित बूथ पर समय से उपस्थित होकर निर्वाचक नामावली को अध्यावधिक करने के लिए लोगो से दावें/आपत्तियों को प्राप्त करने के साथ ही उनकी जांच करते हुए समयान्र्गत कार्यवाही करना सुनिष्चित करें। उन्होंने सख्त हिदायत दी हैं कि निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बिल्कुल न बरती जाय अन्यथा सम्बन्धित बीएलओ के विरु़़़द्ध दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होंने कहा कि इस कार्य में लापरवाही बरतने पर सम्बन्धित बीएलओ के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1952 की सुसंगत धाराओं एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 निर्वाचक नामावलियों की तैयारी आदि से सम्बन्धित पदीय कर्तव्यों के भंग के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। उन्होंने कहा कि सुपरर्वाजरों द्वारा किये गये निरीक्षणों में पाया गया कि कुछ बीएलओ अपने से सम्बन्धित बूथ पर समय पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उनके द्वारा निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। जिलाधिकारी ने स्पश्ट कहा है कि यदि किसी बीएलओ द्वारा इस कार्य में लापरवाही बरती जाती है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवायी जायेगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचक नामावलियों को अद्यतन करने हेतु विषेश पुनरीक्षण कार्य 31 अक्टूबर तक किया जायेगा इसलिए इस अवधि के दौरान सभी बीएलओ द्वारा अपने से सम्बन्धित बूथ पर समय से उपस्थित होकर नाम जोडने, हटाने एवं नाम संषोधित करने के लिए दावें/आपत्तियां प्राप्त करने का कार्य किया जाय ताकि सभी मतदान के पात्र लोगों का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज हो सके। उन्होंने सभी सुपरवाईजर को इस कार्य का प्रतिदिन निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देष दिये हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने जनता से भी अपील की है कि वे अपने क्षेत्र में स्थित बूथ पर जाकर निर्वाचक नामावली की जांच कर अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज होने की पुश्टि कर लें। यदि उनका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है तो वे निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करवाने अथवा अपने फोटो पहचान पत्र में गलत दर्ज हुए नाम, पता, आयु, लिंग आदि में संषोंधन करवाने से सम्बन्धित फार्म भरकर अपने बूथ के बीएलओ के पास जमा कर दें साथ ही बीएलओ से प्राप्ति रशीद अवष्य ले लें।   
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