रुद्रपुर 05 दिसम्बर  -  कुमायु परिक्षेत्र के संयुक्त मुख्य प्रशासक उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण/मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय ने बताया कि प्रदेश में जनपद हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल एवं उधमसिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों का वह भाग जो किसी भी विकास प्राधिकरण/विषेश विकास प्राधिकरण/नियन्त्रण प्राधिकरण के विकास क्षेत्र अथवा विनियमित क्षेत्र के रुप में अधिसूचित नहीं है इन चारों जनपदों का वह भाग अब माह मई 2016 में जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रुप में अधिसूचित माना जायेगा। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति का अधिकार अब केवल उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को ही है, इसके अलावा अन्य किसी संस्थान या निकाय को मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार नहीं है। सीडीओ ने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को निर्देंष दिये हैं कि यदि जनपद के उन मैदानी क्षेत्रों में जो अब उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रुप में अधिसूचित है में कोई भवन या अन्य निर्माण बिना उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किया जाता है तो उस निर्माण को अवैध मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिष्चित करें। साथ ही सीडीओ ने लीड बैंक अधिकारी को निर्देंष दिये हैं कि यदि इन क्षेत्रों से भवन या अन्य प्रकार के निमार्ण हेतु लोगों द्वारा ऋण आवेदन किया जाता है तो ऋण स्वीकृत करने व वितरण करने से पूर्व यह संज्ञान अवष्य ले लें कि आवदेनकर्ता द्वारा उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत करवाया गया है अथवा नहीं। यदि आवेदक द्वारा मानचित्र स्वीकृत नहीं करवाया गया है तो आवेदक को लोन न दिया जाय। उन्होंने कहा है कि इसकी सूचना जनपद के अन्य सभी बैंकों को भी दे दी जाय। 

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