रुद्रपुर 28 दिसम्बर - प्रसव पूर्व लिंग चयन प्रतिशेध
अधिनियम,1994(पीसीपीएनडीटी) के तहत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक
जिलाधिकारी चन्द्रेश कुमार की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय सभागार में
सम्पन्न हुई । जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य महकमें के अधिकारियों को निर्देश
दिये कि जनपद में अल्ट्रासाउण्ड मशीनों के दुरुपयोग को बिल्कुल बर्दाष्त
नहीं किया जायेगा। काशीपुर स्थित मै0 खन्ना नर्सिंग होम में डाॅ0 सन्तोश
कुमार खन्ना द्वारा पोर्टेबल अल्ट्रासाउण्ड मशीन का दुरुपयोग किया गया जिस
पर जिलाधिकारी ने डा0 खन्ना के विरुद्व एफआईआर दर्ज करने के निर्देश सीएमओ
को दिये। साथ ही डाॅ0 यतीन्द्र मोहन बहुगुणा द्वारा बिना अनुमति के
अल्ट्रासाउण्ड मषीन का स्थानान्तरण रुद्रपुर स्थित मै0 उत्तराखण्ड हार्ट
सेन्टर से जनपद नैनीताल में किये जाने पर भी जिलाधिकारी ने डाॅ0 बहुगुणा के
खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देष सीएमओ को दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि
जब तक अल्ट्रासाउण्ड मषीनों के दुरुपयोग पर रोक नहीं लगेगी तब तक कन्या
भ्रूण हत्या जैसे अपराध पर लगाम नहीं लग सकती। उन्होंने निर्देश दिये कि
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रति गम्भीर रहें।
उन्होंने कहा कि सरकारी व प्राईवेट सेक्टर के सभी चिकित्सकों से
पीसीपीएनडीटी अधिनियमों का सख्ती से अनुपालन करवाना करवाया जाय ताकि प्रसव
पूर्व लिंग जांच पर रोक लगाई जा सके । पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अनुसार जनपद
में एक रेडियोलाॅजिस्ट केवल दो अल्टाªसाउण्ड केन्द्रों पर ही अपनी सेवाएं
दे सकता है किन्तु जनपद में कुल 88 अल्ट्रासाउण्ड केन्द्र हैं जबकि
केन्द्रों की तुलना में कार्यरत रेडियोलाजिस्ट की संख्या बहुत कम है।
जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को जनपद के प्रत्येक अल्ट्रासाउण्ड
केन्द्र में कार्य करने वाले रेडियोलाजिस्ट की सूची नाम सहित उपलब्ध कराने
के निर्देष दिये ताकि रेडियोलाजिस्ट की सही संख्या के बारे में पता चल सके।
समीक्षा में पाया गया कि जनपद के सरकारी चिकित्सालयों में कुछ स्वास्थ्य
केन्द्रों में अल्ट्रासाउण्ड मषीन उपलब्ध है परन्तु वहां रेडियोलाजिस्ट
नहीं है जिस कारण से मरीजो को परेशानियों का सामना करना पडता है। इस पर
जिलाधिकारी ने सख्त निर्देष दिये कि स्वास्थ्य विभाग मरीजों की अनदेखी कतई न
करें। उन्होंने कहा कि रोस्टर तैयार कर रुद्रपुर स्थित जेएलएन जिला
चिकित्सालय में तैनात रेडियोजाजिस्ट की ड्यूटी सप्ताह के तीन दिन रुद्रपुर
स्थित जिला चिकित्सालय में एवं अन्य तीन दिन काषीपुर एवं किच्छा आदि अन्य
क्षेत्रों के अस्पतालों में लगाई जाय ताकि स्थानीय जनता को स्वास्थ्य
सेवाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में जो
अल्ट्रासाउण्ड मशीने खराब पडी है उनकी भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय ताकि
खराब पडी मशीनों को ठीक करवाये जाने की कार्यवाही की जा सके। जिलाधिकारी
द्वारा सितारगंज बृजलाल हास्प्टिल एण्ड सीटी स्कैन सेन्टर नगीना पैलेस जहां
डाॅ0 कीर्ति सिंह का एग्रीमेन्ट है एवं काषीपुर स्थित रामनगर रोड पर
स्थित एमपी मैमोरियल हास्पिटल जहां डा0 अकांक्षा अग्रवाल का एग्रीमेंट है
को अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों का रजिस्ट्री पत्र देने की स्वीकृति दी गई।
बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी एचके जोषी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ0
बसन्त, डाॅ0 अमिता उप्रेती, रेडियोलोजिस्ट एलएस टोलिया, जिला समन्वयक
पीसीपीएनडीटी प्रदीप मेहर, गोपाल आर्य, समिति की सदस्य समाज सेविका हीरा
जंगपांगी, सरोज ठाकुर व बिन्दुवासिनी आदि उपस्थित थे।
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