रुद्रपुर 22 दिसम्बर - अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रताप सिंह शाह ने जनपद के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिलाध्यक्षों एवं महासचिवों से कहा है कि उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति विरुपण अधिनियम 2003 एवं 2009 के अनुसार सरकारी सम्पत्तियों पर रोशनाई, खडिया, मिट्टी, रंग, पेंट अथवा अन्य पदार्थ से विज्ञापन लिखे जाने व विज्ञापन पत्रों को चस्पा किये जाने की मनाही है। साथ ही इन अधिनियमों के अनुसार सरकारी सम्पत्ति को विरुपित करने वालों के लिए एक वर्ष तक का कारावास अथवा रुपये 10000 तक का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान भी है। एडीएम ने कहा है कि यदि किसी दल/पार्टी द्वारा सरकारी सम्पत्ति पर अपने दल या सम्भावित उम्मीदवार के कोई नारे अथवा पोस्टर आदि लिखे या चस्पा किये गये हैं तो वे तुरन्त ही इन्हें मिटाना/हटाना सुनिष्चित करें। उन्होंने आगाह किया है कि भारत निर्वाचन आयोग से निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद यदि किसी भी सरकारी सम्पत्ति पर किसी दल/पार्टी या उम्मीदवार के नारे/पोस्टर आदि लिखे/चस्पा किये हुए पाये जायेगें तो उसको हटाने पर हुए व्यय को उस उम्मीदवार के खर्चाें में शामिल किया जायेगा। 

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