रुद्रपुर 17 फरवरी - विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017 के मतगणना कार्य हेतु
चिहिन्त रुद्रपुर के अन्तर्गत बगवाडा स्थित मण्डी स्थल में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी
चन्द्रेश कुमार द्वारा धारा-144 लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी ने कहा है कि
धारा-144 बगवाडा स्थित मण्डी स्थल व उसके 200 मीटर परिधि में 18 फरवरी से
मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने आदेष पारित किये हंै कि इस अवधि
के दौरान बगवाडा मण्डी स्थल व उसके 200 मीटर परिधि में किसी भी धर्म, जाति
अथवा सम्प्रदाय के व्यक्तियों द्वारा जनभावनाओं को भडकाने वाला कोई भी
कृत्य नहीं किया जायेगा और इस क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति षस्त्र,
लाठी, चाकू आदि किसी भी प्रकार के हथियार एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं
चलेगा और न ही ईंट पत्थर आदि एकत्रित करेगा, न ही किसी प्रकार के
अस्त्र-षस्त्र का प्रदर्षन करेगा, मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग आफिसर की अनुमति के
बिना जनसभा, जलूस तथा रैलियों आदि का आयोजन भी नहीं किया जायेगा, ध्वनि
विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी नहीं किया जायेगा, ऐसे उत्तेजनात्मक नारे भी
नहीं लगाये जायेगें जिससे धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं सामाजिक भावनाएं आहत
होती हों या सार्वजनिक लोक षान्ति भंग हो। उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र
में किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्ति को क्षति
पहंुचाने का कार्य नहीं किया जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा है कि यह आदेष
राजकीय कार्यक्रमों/समारोहों, पुलिस बल/पीएसी एवं ड्यूटी पर तैनात
अधिकारियों/कर्मचारियों एवं आवष्यक सेवाओं पर प्रभावी नहीं होगा।
जिलाधिकारी ने जनता से कहा है कि इस आदेष का कडाई से अनुपालन किया जाय
अन्यथा आदेष की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ धारा-188 के अन्तर्गत
दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने हिदायत दी है कि निर्वाचन की
संवेदनषीलता को देखते हुए विपक्ष को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जायेगा।
जिलाधिकारी ने नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को इस आदेष का व्यापक
प्रचार-प्रसार करने के निर्देष दिये हैं।
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