रुद्रपुर 03 फरवरी - विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017 के अन्तर्गत जनपद में 15 फरवरी को आयोजित होने वाले मतदान कार्यक्रम को दृश्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रेश  कुमार ने आदेश पारित किये हैं कि 13 फरवरी की सायं 05 बजे से मतदान तिथि 15 फरवरी को मतदान समाप्त होने तक जनपद में स्थित सभी देशी /विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकाने पूर्णतया बन्द रहेंगी। साथ ही उन्होंने निर्देश दिये हैं कि इस अवधि के दौरान जनपद में स्थित किसी भी होटल, भोजनालय, मधुशाला, दुकान एवं किसी अन्य सार्वजनिक या प्राईवेट स्थानों में भी कोई भी स्प्रिट युक्त, किण्वत या मादक पदार्थ या ऐसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो बेचा जायेगा और न ही वितरित किया जायेगा। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित प्रतिश्ठानों के संचालकों से कहा है कि इस आदेष का कडाई से अनुपालन सुनिष्चित किया जाय अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।  

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