रुद्रपुर 02 फरवरी - जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रेश  कुमार ने जनपद में विधान सभा निर्वाचन-2017 लडने वाले विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों सहित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी। उन्होंनेे कहा कि निर्वाचन अवधि के दौरान सभी राजनैतिक दल एवं प्रत्याशी आदर्श  आचार संहिता का पालन अवष्य करें अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होंने कहा कि पाटिर्याे द्वारां प्रचार प्रसार हेतु वाह्नों, बैनर, पोस्टर आदि लगाये जाने  व जुलूस निकाले जाने की अनुमति पूर्व ही में सम्बन्धित विभाग/कमेटी से अवष्य ली जाय। उन्होेंने कहा कि जितने वाह्नों की अनुमति ली जाय उतने ही वाह्नों का प्रयोग किया जाय और एक गाडी में एक से अधिक झण्डे न लगाये जायें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जनपद में जगह-जगह पर स्थैतिक व विडियों निगरानी दल एवं उडनदस्ता दल कार्य कर रहे हैं, इसलिए नियम विरु़द्ध कोई भी कार्य न किया जाय अन्यथा सम्बन्धित के खिलाफ निमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होंने कहा कि बैनर, र्होडिंग्स लगाने की सूचना सम्बन्धित विधान सभा के रिटर्निग आफिसर को अवष्य दी जाय साथ ही जिस स्थान पर बैनर,होंर्डिग्स आदि लगाये जाने हैं उसकी अनुमति सम्बन्धित नगर निकायों से अवष्य ली जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि षोसल मिडिया के माध्यम से प्रेशित किये जाने वाले प्रचार-प्रसार विशयक पोस्टर, विडियो की अनुमति भी जिला स्तर पर गठित मिडया सर्टीफिषेन एण्ड माॅनिटरिंग सेन्टर(एमसीएमसी) से अवष्य ले ली जाय। साथ ही षोसल मिडिया के जिस माध्यम में प्रत्याषियों का अकाउन्ट खुला है उसकी पूरी डिटेल जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी एंव सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर को अवष्य उपलब्ध करा दी जाय। उन्होंने हिदायत दी कि षोसल मीडिया पर किसी के बारे में कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी व सामाजिक सद्भाव को प्रभावित करने वाली टिप्पणी का प्रेशण न किया जाय। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार किसी भी प्रत्याषी/पार्टी द्वारा निर्वाचन के दौरान रुपये 28 लाख से अधिक की धनराषि व्यय नहीं की जानी है, एसलिए सभी प्रत्याषी/पार्टी  निर्वाचन व्यय का पूरा व सही-सही विवरण उपलब्ध करा दें ताकि उनके निर्वाचन व्यय का लेखा जोखा किया जा सके। उन्होंने यह भी हिदायत दी कि बच्चों को प्रचार प्रसार या अन्य कार्याें में न लगाया जाय। जिलाधिकारी ने प्रत्याषियों को बताया कि वे अपना करेन्ट अकाउन्ट खोल लें इससे उन्हें धनराषि आहरण में असुविधा नहीं होगी, क्यांेकि करेन्ट खाते से धनराषि आहरण करने की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने बताया कि अकाउन्ट सम्बन्धी समस्या के समाधान के लिए एलडीएम के फोन न0-8477009545 पर सम्पर्क किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने राजनैतिक पार्टियों से कहा कि वे बूथ लेबल एजेन्ट की नियुक्ति कर सूची निर्वाचन कार्यालय को भी उपलब्ध करा दें। जिलाधिकारी ने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का वितरण 10 फरवरी तक केवल बीएलओ के माध्यम से घर-घर जाकर किया जायेगा। वितरण सम्पाप्ति के पष्चात अवितरित अवषेश मतदाता पर्ची सील करके आरओ कार्यालय में जमा कर दी जायेगी। इसके बाद मतदाता पर्ची का वितरण नहीं होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि राषन कार्ड का प्रयोग पहचान पत्र के रुप में स्वीकार्य नहीं होगा, इसलिए सभी मतदाता अपना वोटर आईडी कार्ड एवं फोटोयुक्त मतदाता पर्ची लेकर ही मतदान करने पहुचें। उन्होंने कहा कि विधान सभा निर्वाचन भयमुक्त माहौल में निश्पक्ष रुप से सम्पन्न हो इस हेतु जिला प्रषासन व पुलिस प्रषासन द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन सम्बन्धी किसी भी समस्या के समाधान हेतु जिला स्तर पर स्थापित निर्वाचन कन्ट्रोल रुम न.0- 05944-250719 , 1077 व 1950 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।  
  एसएसपी सेंथिल अबुदई ने कहा कि राजनैतिक पार्टियों/प्रत्याषियों द्वारा जो भी जुलूस एवं जनसभा आयोजित की जाती हैं उसकी सूचना सम्बन्धित थाना प्रभारी को अवष्य देें ताकि समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जा सके। 
   बैठक में प्रेक्षक अनिल कुमार गुप्ता, कृश्ण कुनाल, पीसी किषन, वेणूधर बेहरा, अरविन्द कुमार, सुरेन्द्र कुमार, विका्रन्त पाल व मोहन गोपू, मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय, एडीएम प्रताप सिंह षाह व ईलागिरी, सभी आरओ, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी हरीष रावत सहित राजनैतिक दलों से तरुण दत्ता, कैलाष अग्रवाल, राजेष कुमार, डा0 भूपेन्द्र सिंह, हरीष चन्द, कृश्णपद मण्डल, मालती विष्वास आदि उपस्थित थे।

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