रूद्रपुर 01 मार्च- विधान सभा निर्वाचन-2017 की मतगणना एवं होली महोत्सव के मद्दे नजर शान्ति ,सुरक्षा,विधि एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपर जिलाधिकारी (प्रषासन-नजूल)इला गिरी ने तत्काल प्रभाव से समूचे जनपद में धारा-144 लागू कर दी है,जो 15 मार्च तक प्रभावी रहेगी। आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध धारा-188 भा0द0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी।  
एडीएम ने बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म,जाति,सम्प्रदाय के व्यक्तियों द्वारा जनभावनाओं को भडकाने वाला कोई भी कृत्य नही किया जायेगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति षस्त्र,लाठी,किसी प्रकार का हथियार,विस्फोटक पदार्थ लेकर नही चलेगा व ईट,पत्थर आदि एकत्रित नही करेगा और न ही किसी प्रकार के अस्त्र षस्त्र का प्रदर्षन करेगा। इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना रिटर्निग आफीसर की अनुमति के जनसभा,जुलूस तथा रैलियों का आयोजन नही किया जायेगा। ऐसे उत्तेजनात्मक नारे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी नही किया जायेगा जिससे साम्प्रदायिक व सामाजिक भावनायें आहत होती हो। किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक व राजकीय सम्पत्ति को नुकसान नही पहुंचाया जायेगा। एडीएम ने बताया कि यह आदेष राजकीय कार्यक्रमों,समारोहो,पुलिस बल,पीएसी एवं ड््यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों तथा आवष्यक सेवाओं पर प्रभावी नही होगा। 
      एडीएम ने नगर निगम,नगर पालिका,नगर पंचायत एवं थाना प्रभारियों,तहसीलदारो तथा खण्ड विकास अधिकारियों से कहा है कि आदेष का अपने स्तर से व्यापक प्रचार-प्रसार करें।


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