रुद्रपुर 14 मार्च - उत्तराखण्ड विद्यालयी षिक्षा परिशद रामनगर, नैनीताल के तत्वाधान में जनपद में आयोजित होने वाली हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कक्षाओं की वर्श 2017 की बोर्ड परीक्षाएं षान्तिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हों, इस दृश्टि से जिलाधिकारी चन्द्रेष कुमार द्वारा जनपद स्थित सभी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर परिधि में धारा-144 लागू कर दी गई है जो 16 मार्च से 10 अप्रेल तक प्रभावी रहेगी। जिलाधिकारी ने धारा-144 के अन्तर्गत आदेष पारित किये हैं कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र की 200 मीटर परिधि के भीतर लाठी, चाकू आदि किसी भी प्रकार का हथियार एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा, न ही ईंट पत्थर एकत्रित करेगा और न ही किसी प्रकार के अस्त्र-षस्त्र का प्रयोग करेगा। उन्होंने कहा है कि परीक्षा केन्द्र के क्षेत्रान्र्गत कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग भी नहीं करेगा, न ही ऐसे उत्तेजनात्मक नारे लगायेगा जिससे षान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो। साथ ही किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्य भी नहीं करने हैं जिससे सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्ति को नुकसान पहंुचे। उन्होंने कहा है कि यह आदेष पुलिस बल, पीएसी व ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों एवं आवष्यक सेवाओं पर प्रभावी नहीं होगा। जिलाधिकारी ने जनता से कहा है कि इस आदेष का कडाई से अनुपालन किया जाय अन्यथा आदेष की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्व धारा-188 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। 



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