Kashipur News Cheque Bounce | चेक बाउंस होने पर कारावास

आज दिनांक 15/02/ 2020 को काशीपुर न्यायालय में पीठासीन अधिकारी श्रीमती तनुजा कश्यप ने एक चेक के मामले में शुभम अग्रवाल पुत्र शरद अग्रवाल निवासी मोहल्ला कटोरा ताल काशीपुर को 1 वर्ष के साधारण कारावास तथा ₹820000 के अर्थदंड से दंडित किया है जिसमें ₹810000 परिवादी को प्रतिकर के रूप में नियमानुसार अदा किए जाएं तथा ₹10000 राजकोष में जमा किए जाएं अभियुक्त द्वारा आर्थिक दंड की धनराशि अदा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास का दंड दिया ।


योगराज सिंह पुत्र नन्हे सिंह निवासी ग्राम मानपुर तहसील काशीपुर ने अपने अधिवक्ता संजय रुहेला के माध्यम से काशीपुर कोर्ट में 138 NI एक्ट का मुकदमा दायर किया था जिसमें परिवाद पत्र के कथन के अनुसार कि मुलजिम प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करता है तथा परिवादी ने मुलजिम से एक प्लाट गंगे बाबा गुरुद्वारे वाली रोड ढेला पुल काशीपुर में ₹920000 में लिया था जिसमें ₹800000 बयाने के तौर पर दिए थे तथा जुलाई 2014 में रजिस्ट्री कराने का वादा किया था शेष रकम ₹120000 रजिस्ट्री के वक्त देना स्वीकार हुआ था इस संबंध में ₹100 के स्टांप पेपर पर एक इकरारनामा भी लिख कर दिया गया था जब परिवादी ने मुलजिम से माह जुलाई 2014 को उक्त प्लाट की रजिस्ट्री कराने को कहा मुलजिम ने परिवादी से कहा कि हमने यह प्लाट किसी अन्य को बेच दिया है अब यह प्लाट हम आपको नहीं दे पाएंगे तब परिवादी ने मुलजिम से अपने ब्याने की धनराशि ₹800000 का तकादा किया तो वह टालमटोल करने लगा किंतु अधिक तकाजा करने पर एक चेक परिवादी ने दिनांक 29/08/14 का ₹800000 का भारतीय स्टेट बैंक शाखा काशीपुर का दिया परिवादी ने मुलजिम के द्वारा दिए गए चेक को अपने बैंक ऑफ बड़ौदा काशीपुर के खाते में प्रस्तुत किया किंतु उनके द्वारा दिए गए चेक का भुगतान मुलजिम के खाते में धनराशि ना होने के कारण नहीं हो पाया और चेक परिवादी को उसके बैंक ने वापस कर दिया परिवादी ने अपने अधिवक्ता संजय रुहेला के माध्यम से तर्कों को स्वीकार करते हुए शुभम अग्रवाल को 138 पराक्रम लिखित अधिनियम 1881के अंतर्गत 1 वर्ष के साधारण कारावास तथा ₹820000 के अर्थदंड से दंडित किया।

Kashipur News Cheque Bounce

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