उपभोक्ताओं को LPG सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी 1 जनवरी से सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर होगी।
डायरेक्ट बेनिफिट एल पी जी ट्रांसफर (DBTL) के फॉर्म गैस एजेंसियों से और ऑनलाइन इंटरनेट से भी प्राप्त किये जा सकते हैं। 31 दिसंबर तक फॉर्म जमा नहीं करने वालों को सिलेंडर के पूरे दाम देने होंगे।

आधार कार्ड वाले उपभोक्ताओं को DBTL के लिए फॉर्म 1 और फॉर्म २ भरना होगा। फॉर्म 1 बैंक में जमा होगा और फॉर्म 2 गैस एजेंसी पर जमा करना होगा। इन फॉर्म के साथ गैस बुक की कॉपी, आधार कार्ड और बैंक की पासबुक की कॉपी भी लगानी होगी।
जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें फॉर्म 3 और 4 भरना होगा।

उपभोक्ता DBTL के फॉर्म (1, 2 , 3 और 4 ) इंटरनेट से डाउनलोड करने के  लिए यहाँ क्लिक करें , या हमारी वेबसाइट www.kashipurcity.com or www.insidecoverage.in पर उपयोगी लिंक पर जाकर प्राप्त कर सकते है। फॉर्म हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध है।