RTI मतलब  सूचना का अधिकार - ये कानून  हमारे देश मे 2005 मे लागू हुआ| जिस का उपयोग कर के आप सरकार और किसी भी विभाग से सूचना मांग सकते है आम तौर पर लोगो को इतना ही पता होता है| परंतु आज मैं आप को इस के बारे मे कुछ ओर रोचक जानकारी देता हूँ -
  • आरटीआई से आप सरकार से कोई भी सवाल पूछ कर सूचना ले सकते है
  • आरटीआई से आप सरकार के किसी भी दस्तावेज़ की जांच कर सकते है
  • आरटीआई से आप दस्तावेज़ या Document की प्रमाणित Copy ले सकते है
  • आरटीआई से आप सरकारी काम काज मे इस्तमल सामग्री का नमूना ले सकते है
  • आरटीआई से आप किसी भी कामकाज का निरीक्षण कर सकते है
कुछ लोगो का सवाल मुझे मैसेज मे आया कि आरटीआई मे कौन- कौन सी धारा हमारे काम की है तो उस
का जवाब भी मैं यहाँ लिख देता हूँ -
  • धारा 6 (1) - आरटीआई का application लिखने का धारा है 
  • धारा 6 (3) - अगर आप की application गलत विभाग मे चली गयी है तो गलत विभाग इस को 6 (3) धारा के अंतर्गत सही विभाग मे 5 दिन के अंदर भेज देगा 
  • धारा 7(5) - इस धारा के अनुसार BPL कार्ड वालों को कोई आरटीआई शुल्क नही देना होता
  • धारा 7 (6) - इस धारा के अनुसार अगर आरटीआई का जवाब 30 दिन मे नही आता है तो सूचना फ्री मे दी जाएगी
  • धारा 18 - अगर कोई अधिकारी जवाब नही देता तो उस की शिकायत सूचना अधिकारी को दी जाए
  • धारा 8 - इस के अनुसार वो सूचना आरटीआई मे नही दी जाएगी जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हो या विभाग की आंतरिक जांच को प्रभावित करती हो
  • धारा 19 (1) - अगर आप की आरटीआई का जवाब 30 दिन मे नही आता है तो इस धारा के अनुसार आप प्रथम अपील अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हो
  • धारा 19 (3) - अगर आप की प्रथम अपील का भी जवाब नही आता है तो आप इस धारा की मदद से 90 दिन के अंदर 2nd अपील अधिकारी को अपील कर सकते हो
अब किसी ने पूछा था कि आरटीआई कैसे लिखे ?
इस के लिए आप एक साधा पेपर ले और उस मे 1 इंच  की कोने से जगह छोड़े और नीचे दिए
गए प्रारूप मे अपने आरटीआई लिख ले -

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सूचना का अधिकार 2005 की धारा 6(1) और  6(3) के अंतर्गत आवेदन 

सेवा मे
(अधिकारी का पद)/ जन सूचना अधिकारी  विभाग का नाम
विषय - आरटीआई act 2005 के अंतर्गत ............... ... से संबधित सूचनाए
1- अपने सवाल यहाँ लिखे
2-
3
4
मैं आवेदन फीस के रूपमें 10रूका पोस्टल

ऑर्डर ........ संख्या अलग से जमा कर रहा /रही हूं। या मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूं इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं। मेरा बी.पी.एल. कार्ड  नं..............है। यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/ कार्यालय से सम्बंधित
नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें।  साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध् कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें। 

भवदीय,
नाम-
पता -
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.............................................
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ये सब लिखने के बाद अपने Sign कर दे , 

अब मित्रो केंद्र से सूचना मांगने के लिए आप 10  देते है और एक पेपर की कॉपी मांगने के 2  देते है, और हर राज्य का आरटीआई शुल्क अगल अलग है जिस का पता आप कर सकते हैं।
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जागो और जगाओ ............!
आर टी आई का उपयोग करें भष्टाचार को उजागर करें । एक कदम श्रेष्ट भारत की ओर।
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