रूद्रपुर, जिलाधिकारी डाॅ0 पंकज कुमार पाण्डेय ने बताया है कि
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिशेध) अधिनियम
(पी0सीपी0एन0डी0) के अन्तर्गत शासन द्वारा तहसील स्तरीय समुचित प्राधिकारी
एवं सलाहकार समिति के गठन में संशोधन किया गया है,जिसके अन्तर्गत नवीन
संशोधन के अनुसार अब प्रत्येक तहसील से सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को पदेन
समुचित प्राधिकारी नामित किया गया है। इस समिति के अन्तर्गत पदेन समुचित
प्राधिकारी की सहायता एवं सलाह देने के लिये प्रत्येक तहसील स्तर पर एक
तहसील स्तरीय सलाहकार समिति गठित होगी एवं सलाहकार समिति के सदस्यों में से
एक सदस्य को अध्यक्ष नामित किया जायेगा। उन्होने बताया कि तहसील स्तरीय
सलाहकार समिति में सम्बन्धित तहसील स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
में तैनात तीन ऐसे चिकित्सक विषेशज्ञ जिन्हे आनुवांशिक विषेशज्ञ,प्रसूति
विषेशज्ञ,शिशु रोग विषेशज्ञ के बीच से चुना जायेगा को सदस्य नामित किया
जायेगा। इसी प्रकार सम्बन्धित तहसील से एक विधि विषेशज्ञ को भी सदस्य नामित
किया जायेगा। समिति में सूचना प्रसारण विभाग से भी एक अधिकारी को सदस्य
बनाया जायेगा जबकि सम्बन्धित तहसील में कार्यरत तीन प्रसिद्ध
समाजसेवी, जिनमे महिला संगठन की कम से कम एक प्रतिनिधि हो का चयन सदस्य के
रूप में तहसील के उप जिलाधिकारी के संस्तुति के आधार पर किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने इस सम्बन्ध में सभी उप जिलाधिकारियों, मुख्य
चिकित्साधिकारी/जिला नोडल अधिकारी (पी.सी.पी.एन.डी.टी.), सभी मुख्य
चिकित्सा अधीक्षक, सी.एच.सी./प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ज0ला0नेहरू जिला
चिकित्सालय रूद्रपुर तथा सीएमएस एलडी भट्ट चिकित्सालय काशीपुर को निर्देशित
किया है कि वह संशोधित सलाहकार समिति की अधिसूचना को समन्वय बनाकर
कार्यवाही सुनिष्चित करें।
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