संयुक्त निदेशक उद्योग बीआर आर्य ने बताया है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग, देहरादून एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड के निर्देशों के क्रम मे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित इकाईयों एवं खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाणित खादी संस्थाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं को भारत सरकार की नीति के अनुसार भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सभी उपक्रमों/विभागों को  अपनी आवष्यकता का कम से कम 20 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम ईकाईयों से लेना अनिवार्य किया गया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों से कहा है कि वे अपने कार्यालय में प्रयोग आने वाली सामग्री का कम से कम 20 प्रतिशत सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम ईकाईयों खादी ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड द्वारा प्रमाणित खादी ग्रामोद्योग,खादी भवनों/ भण्डारों से क्रय करें। 
 
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