जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डाॅ0 पंकज कुमार पाण्डेय ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का 01 जनवरी 2016 की अर्हता तिथि के आधार पर विषेश संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियां 01 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक प्रत्येक मतदान केन्द्र,निर्वाचन,सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रकाषनार्थ उपलब्ध हैं। उन्होने बताया कि 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सभी बीएलओ द्वारा डोर टू डोर जाकर मतदाता सूचियों का सत्यापन किया जायेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसे अर्ह नागरिक जो 01 जनवरी 2016 को 18 वर्श की आयु पुरी कर लेगें तथा वह निर्वाचक बनने हेतु योग्य हैं  अपना नाम नामावली में षामिल करने हेतु प्रारूप 6 भरकर सम्बन्धित बीएलओ को उक्त अवधि में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रवासी भारतीय नागरिकों कोे नाम शामिल करने हेतु प्रारूप 6क में आवेदन करना होगा,नामावली में शामिल नाम पर आपत्ति हेतु प्रारूप 7 एवं किसी प्रकार के संषोधन (नाम,वल्दियत,आयु,लिंग,फोटो) हेतु प्रारूप 8 तथा विधानसभा क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान परिवर्तन हेतु प्रारूप 8क में आवेदन किया जा सकता है। यह सभी प्रारूप निःषुल्क है। उन्होंने बताया कि इस बावत विस्तृत जानकारी के लिये अपने मतदान केन्द्र के बीएलओ,उप जिलाधिकारी,तहसीलदार एवं निर्वाचन कार्यालय तथा टोल फ्री न0-1950 अथवा दूरभाश न0-05944-246787 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। 
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