यदि किसी व्यक्त्ति की मोटर दुर्घटना मे मृत्यु हो जाती
है तो उस मृतक के परिवार वालो को इस अधिनियम की घारा 140 के अन्तगर्त तुरंत
अंतरिम क्षतिपूर्ति के रूप मे 50 हजार रूपये की राशि प्राप्त करने का
अधिकार होता है, चाहे मोटर चालक की इसमे गलती हो अथवा उस व्यक्ति की स्वयं
की गलती हो और जब पीटिशन दायर की जाती है कि दुर्घटना मे किसी व्यक्ति की
मृत्यु हो गयी है तो प्रथम दृष्टया मोटर दुर्धटना से ही उस व्यक्ति की
मृत्यु हुई हो तो उसमें प्रथम सुचना रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही
स्पष्ट हो जाता है कि मृतक की मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई है तो ऐसी
स्थिति मे मृतक के परिवार वालो को 50 हजार रूपये की राशि प्राप्त करने का
अधिकार होता है और वाकि धनराशि मुख्य पीटिशन के निस्तारण पर प्राप्त की जा
सकती है ।
A Digital Paper - www.adpaper.in & www.kashipurcity.com - न्यूज़, करियर , टेक्नोलोजी . #adigitalpaper
Follow us