मज़दूर संघ और पार्ले बिस्कुट कंपनी का मामला पहुंचा श्रम न्यायालय
रूद्रपुर 18 जनवरी- सहायक श्रमायुक्त अनिल कुमार यादव ने बताया है कि
पारले मजूदर संघ (इण्डस्ट्रीयल स्टेट पंतनगर ने कारखाना प्रबन्धक पारले
बिस्कुट प्रा0 लि0 सिडकुल को वेतन समझौते हेतु मांग पत्र कार्यालय भेजा गया
जिस पर पारले बिस्कुट प्रा0लि0 सिडकुल के सेवायोजकों को पारले मजदूर संघ
ने 07 सूत्रीय मांग पत्र द्विपक्षीय वार्ता किये जाने हेतु पारले संघ को
सूचित किया गया। प्रबन्धन की ओर से मृत्युजंय सिंह कार्मिक एवं प्रषासन
द्वारा बताया कि यूनियन प्रतिनिधियों से पूर्व में वार्ता की गई। पक्षों को
31 अगस्त से 21 दिसम्बर तक वार्ता के विभिन्न स्तरों पर आपसी सामंजस्य के
द्वारा द्वारा मांग पत्र पर सर्वमान्य हल निकालने के कई अवसर प्रदान किये
गये अतिंम तिथि तक पक्षों के मध्य गतिरोध बना रहने के कारण मांग पत्र को
श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण को सन्दर्भित किये जाने हेतु श्रम
आयुक्त उत्तराखण्ड को उप श्रमायुक्त हल्द्वानी द्वारा रिपेार्ट भेजे जाने
की कार्यवाही की जा रही है।
सहायक श्रमायुक्त श्री
यादव ने बताया कि 18 जनवरी को मंत्री पारले मजदूर संघ द्वारा जिलाधिकारी
अक्षत गुप्ता को 04 बिन्दुओं से सम्बन्धित पत्र सौपा था जिसमें यूनियन के
मांग परत् द्विपक्षीय वार्ता कराये जाने के वावजूद प़क्ष अपने-अपने कथन पर
अडिग रहने के कारण वार्ता विफल होने से मांग पत्र श्रम न्यायालय/औद्योगिक
न्यायाधिकरण को सन्दर्भित किये जाने हेतु श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड को उप
श्रमायुक्त कुमायूं क्षेत्र हल्द्वानी द्वारा रिपोर्ट भेजे जाने की
कार्यवाही की जा रही है। जिस पर निर्णय करने का अधिकारी श्रम न्यायालय
/औद्यौगिक न्यायाधिकरण को ही है। उन्होंने बताया कि प्रतिश्ठान के प्रमाणित
स्थाई आदेश की तहत श्रम प्रवर्तन अधिकारी रूद्रपुर द्वारा कारखाने का
निरीक्षण किये जाने वपर उल्लघंन पाये जाने के उपरान्त मुख्य न्यायिक
दण्डाधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किया जा चुका है । बिन्दु संख्या-4
मांग पत्र से सम्बन्धित होने के कारण बिन्दु संख्या-1 के अनुसार कार्यवाही
की जा चुकी है।
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