रूद्रपुर 27 मार्च- आज उत्तराखंड में राजनीतक संकट को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। इसके अतरिक्त प्रदेश के हालात के मद्देनजर जनपद की कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये जिलाधिकारी अक्षत गुप्ता ने जनपद के सभी परगना क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से धारा-144 प्रभावी कर दी गयी है। जिलाधिकारी ने बताया कि धारा-144 आगामी 28 मार्च तक प्रभावी रहेगी,आवश्यकता पढने पर इसे बढाया जायेगा। उन्होने 28 मार्च तक जनपद की सभी देशी,विदेशी मदिरा की दुकानों के साथ ही सभी प्रकार की बार बन्द रखने के निर्देश दिये है। उन्होने ऐतिहात के तौर पर जनपद की सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों को 28 मार्च को बन्द रखने के निर्देश दिये है। उन्होने कहा वही विद्यालय खुलेगें जिसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड की परीक्षा संचालित की जा रही है। उन्होने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये है कि वह धारा-144 का कडाई से अनुपालन करें। उन्होने सभी उप जिलाधिकारियों को कानून व शांति व्यवस्था बनाने के लिये पुलिस के साथा गस्त करने को कहा। जिलाधिकारी ने कहा कि कही पर कोई घटना होती है उसकी वीडियों ग्राफी कराई जाय ताकि साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धितों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा सकें।
जिलाधिकारी ने जन साधारण से अपील की है कि वह इस प्रकार के कोई भी कार्य न करे जिससे धारा-144 का उलंघन होता हो। उन्होने कह जनपद में किसी भी प्रकार के धरने,प्रर्दशन एवं जनसभाओं का आयोजन बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के नही होगा। जिलाधिकारी ने कहा जिले की कानून व शान्ति व्यवस्था के साथ खिलवाड करने वाले लोगों के साथ प्रशासन सख्ती से निपटेगा। श्री गुप्ता ने बताया कि संवेदनशील व अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में प्रयाप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना से निपटा जा सकें। जिलाधिकारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनन्त शंकार ताकवाले को निर्देश देते हुये कहा कि जनपद की कानून व शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये सभी विधायककों व पूर्व मंत्रियों के आवासों पर कडी सुरक्षा व्यवस्था के साथ विशेष चैकसी रखी जाय।
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