रूद्रपुर 03 मार्च - अवैध खनन की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने
के सम्बन्ध में जिलाधिकारी अक्षत गुप्ता ने वरिश्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद
के सभी उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों , उपनिदेषक (खनन) भूतत्व एवं
खनिकर्म इकाई, प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी/केन्द्रीय वन प्रभाग
हल्द्वानी, प्रभागीय वनाधिकारी तराई पष्चिमी वन प्रभाग रामनगर एवं सहायक
सम्भागीय परिवहन अधिकारी रुद्रपुर/काशीपुर को आवष्यक दिशा निर्देश जारी
किये हैं। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जनपद में
अवैध खनन के मामले संज्ञान में आ रहे हैं लिहाजा अवैध खनन को रोकने तथा इन
पर प्रभावी नियन्त्रण के लिए सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा आवष्यक कार्यवाही
अमल में लायी जाये। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि जनपद में स्थित पुलिस/
वन विभाग की समस्त चैकियों, बैरियरों में सघन चैकिंग की जाये । वाहन चालक
के पास रवन्ना नहीं मिलने पर तथा वाहन ओवरलोडिंग होने पर सख्त कार्यवाही की
जाये साथ ही पुलिस विभाग द्वारा अवैध परिवहन में वाह्नों पर की गई
कार्यवाही एवं वसूली गई धनराशि का पाक्षिक विवरण प्रत्येक माह की 15वीं
तिथि एवं माह के अन्त में अनिवार्य रुप से जिलाधिकारी के कार्यालय में
प्रस्तुत की जाये। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये हैं कि वन विभाग की समस्त
बैरियरों/चैकियों पर प्रत्येक वाहन की गहनता से चैकिंग की जाये तथा
जिन-जिन स्थानों से ओवरलोड, बिना रवन्ने वाले एवं अन्य खनन चोरी वाले वाहन
गुजर रहे हैं उन चैकियों/बेरियरों पर कार्यरत लापरवाह कर्मचारियों के
खिलाफ भी आवष्यक कार्यवाही अमल में लायी जाये। इसके अलावा वन विभाग द्वारा
फोरेस्ट एक्ट के तहत अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण पर की गई कार्यवाही तथा
वसूले गये गये जुर्माने का पाक्षिक विवरण प्रत्येक माह की 15वीं तिथि एवं
माह के अन्त में अनिवार्य रुप से जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया
जाये। सहायक सम्भागीय परिवह्न अधिकारी द्वारा भी खनन से सम्बन्धित अवैध
परिवह्न में वाह्नों पर की गई कार्यवाही का पाक्षिक विवरण माह की 15वीं
तिथि एवं माह के अन्त में अनिवार्य रुप से जिलाधिकारी कार्यालय में
प्रस्तुत किया जाये। उन्होंने कहा है कि खनिज निति-2015 के अनुसार प्रत्येक
पट्टाधारक के द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के निकासी गेटों पर कम्म्यूराईज्ड
धर्मकांटा एवं सीसीटीवी कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित किये जाने तथा
रिकाॅर्डिंग की सीडी प्रत्येक माह भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के जिला
कार्यालय में जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने, खनिजों के परिवहन
हेतु प्रयुक्त वाहनों पर आरआईएफडी चिप्स क्रमबद्व वाहन स्वामियों के व्यय
पर लगाने को कहा जाये। जिलाधिकारी ने उपनिदेशक खनन को निर्देषित किया है कि
उत्तराखण्ड उपखनिज नीति,2015 के अनुसार खनन पट्टा क्षेत्रों में उपखनिजों
के परिवह्न हेतु प्रपत्र एमएम-11 एवं भण्डारण/क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट
स्थल से खनिजों के परिवहन हेतु प्रपत्र- जे के स्थान पर ई-रवन्ना क्रमबद्व
लागू करायें जायें। उन्होंने कहा है कि कोसी नदी एवं अन्य क्षेत्रों में
रात में खनन कार्य किया जा रहा है एवं रात में चोरी से खनन को उत्तर प्रदेश
एवं अन्य स्थलों में भेजा जा रहा है जबकि खनन नियमावली के अन्तर्गत
सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार के खनन कार्य किये जाने की मनाही है।
उन्होंने इस हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि इसे राकने के
लिए आवष्यक कार्यवाही करें। उन्होंने कहा है कि यदि जनपद में परगना स्तर
पर कोई व्यक्ति अवैध खनन/परिवहन करते हुए पकडा जाता है तो सम्बन्धित
क्षेत्र के उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा अपराधी के प्रति नियमानुसार
आवष्यक कार्यवाही की जाये।
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