उत्तराखण्ड विधिक सेवा प्राधिकरण के निद्रेश पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मौ० अल्ली खाँ के आंगन वाडी केन्द्र मे विशाल विधिक शिविर का आयोजन किया गया।
   शिविर का शुभआरम्भ न्यायिक मजिस्ट्रेड शची शर्मा द्वारा किया गया, शिविर मे वोलते हुऐ न्यायाधीश शची शर्मा ने कहा कि बच्चो को भी विधिक जानकारी होनी चाहिए, गरीब बच्चों को प्राधिकरण निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराता है, उन्होंने स्वच्छता पर भी वल दिया।
    शिविर का संचालन कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार मिश्रा ने किशोर न्यायालय सम्बन्धी व 156 (3) सी० आर० पी० सी० के वारे मे जानकारी दी। एडवोकेट संजय रुहेला ने कहा कि 18 वर्ष से नीचे की आयु वाले वच्चे नावालिग किशोर होते है उनका कोई भी वाद किशोर न्यायालय मे विचारणीय होता है। नावालिग लङकियो के लिए सरकार द्वारा विशेष न्यायालयो का गठन किया गया है इसी क्रम मे वोलते हुये कामिनी श्रीवास्तव व प्रियंका शर्मा एड० ने विभिन्न विषयो पर कानूनी वाते वताई। इस मौके पर शैलेन्द्र मिश्रा, संजय रुहेला, वी० सी० हरवोला, गिरिश अधिकारी, नावेद, श्रीनाथ शर्मा, विवेक अग्रवाल आदि सैकडो महिलाये, वच्चे व पुरूष उपस्थित थे।