रुद्रपुर 12 अप्रेल - माता-पिता और वरिष्ठ  नागरिकों को भरण-भोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 56 वर्श 2007) की धारा 32 की एवं धारा (1) के अधीन गठित उत्तराखण्ड माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण नियमावली 2011-01(14)/2008 दिनांक 19 दिसम्बर 2011 के नियम 22(1) के अन्र्तगत जिला स्तर पर अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी अक्षत गुप्ता ने वरिष्ठ नागरिकों की एक जिला स्तरीय समिति गठित की है। अधिनियम के तहत मुख्य विकास अधिकारी समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी पदेन सदस्य/सविच व जिला विकास अधिकारी समिति के पदेन सदस्य  होते हैं। इसके अलावा जिला शासकीय अधिवक्ता (सुलह अधिकारी) , जनजागृति सेवा समिति( सितारगंज) एवं बाजपुर स्थित टीचर्स कालोनी से सामाजिक कार्यकर्ता उदय राज सिंह को समिति का सदस्य नामित किया गया है। जिलाधिकारी ने समिति के पदाधिकारियों को निर्देष दिये हैं कि वे प्रत्येक तीन माह में बैठक आयोजित कर हुई कार्यवाही से शासन/उत्तराखण्ड समाज कल्याण निदेशालय को अवगत कराते रहें।
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