रुद्रपुर 09 मई - जिला प्रबन्धक उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ
विकास निगम वर्षा ने बताया कि ’’अल्पसंख्यक स्वरोगार योजना‘‘ के तहत
अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन) के पात्र
लोगों को स्वरोजगार की स्थापना हेतु ऋण सहायता प्रदान की जायेगी। उन्होंनें
बताया कि परियोजनाओं की लागत के हिसाब से जनपद हेतु लक्ष्य निर्धारित कर
लिये गये हैं। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार रुपये 01 लाख तक की परियोजना
हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के 28 लोगों को ऋण दिया जायेगा। इसी प्रकार रुपये
01 लाख से 02 लाख तक की परियोजना हेतु 12 लोगों को, रुपये 02 लाख से 05 लाख
तक की परियोजना हेतु 03 लोगों एवं रुपये 05 लाख से 10 लाख तक की परियोजना
हेतु 01 व्यक्ति को ऋण सहायता प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि योजना
लागत का 25 प्रतिषत अनुदान विभाग द्वारा दिया जायेगा 15 प्रतिषत अंष
लाभार्थी का होगा तथा षेश धनराषि बैंेक ऋण के रुप में होगी। उन्होंने बताया
कि ऋण सहायता अल्पसंख्यक समुदाय के उन्हीं लोगों को प्रदान की जायेगीं,
जिनकी वार्शिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 81 हजार से कम व षहरी क्षेत्र
में रुपये 01 लाख 03 हजार से कम होगी । लाभार्थी की आयु 18 से 55 वर्ष के
मध्य होनी चाहिए तथा वह जनपद का स्थायी निवासी होना चाहिए। जिला प्रबन्धक
ने सभी सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देष दिये हैं कि वे अपने-अपने
क्षेत्रान्तर्गत इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए पात्र
व्यक्तियों के आवेदन पत्र 31 मई तक विकास भवन स्थित जिला कार्यालय में जमा
करवाना सुनिष्चित करें।
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