रूद्रपुर 18 मई - जिलाधिकारी अक्षत गुप्ता ने सभी उप जिलाधिकारियों एवं जिला महा प्रबन्धक उद्योग को आदेश जारी किये हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाली पर्यटन एवं यात्रा सम्बन्धी इकाईयों को जनपद स्तर पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी के माध्यम से पंजीकरण हेतु निर्दिश्ट करें। साथ ही इस हेतु की गई कार्यवाही से भी अवगत करायें। जिलाधिकारी ने कहा है कि प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति एवं खेलकूद अनुभाग-01 द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली 2014 (संशोधित नियमावली)2016 प्रख्यापित की गई है। इस नियमावली के तहत प्रदेश की पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय सम्बन्धी सभी इकाईयों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि पर्यटन एवं यात्रा सम्बन्धी इकाईयों के पंजीकरण हेतु जनपद स्तर पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी को अधिकृत किया गया है, इसलिए सभी उप जिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली पर्यटन एवं यात्रा सम्बन्धी इकाईयों के स्वामियों को इन इकाईयों का पंजीकरण करवाने हेतु निर्देश जारी करें ताकि समय रहते इन इकाईयों का पंजीकरण हो सके। जिलाधिकारी ने बताया कि नियमावली के अनुसार राज्य की पर्यटन एवं व्यवसाय सम्बन्धी इकाईयों में होटल, मोटल, यात्री विश्राम गृह, अतिथि गृह, टेन्ट कालोनी, धर्मशालाओं, आश्रमों के अलावा रेस्ट्रों /फास्ट फूड सेन्टर्स/फूड कोर्ट और ट्रेवल ट्रेड सम्बन्धी इकाईयों में ट्रेवल एजेन्टस, टुअर आपरेटर्स के अलावा मंनोरंजन, साहसिक पर्यटन, हस्तशिल्प, शोविनियर शोपस, योग ध्यान साधन कुटीर व एडवेन्चर तथा वाईल्ड लाईफ से सम्बन्धित पर्यटन इकाईयों का पंजीकरण किया जायेगा। 
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