रूद्रपुर 22 अगस्त - उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल के
तत्वाधान में कलक्ट्रेट स्थित एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में ’’सूचना का
अधिकार’’(आरटीआई) विषय पर आयोजित 02 दिनी कार्यशाला का शुभारम्भ उप निदेशक
उत्तराखण्ड प्रषासनिक अकादमी आरके पाण्डे द्वारा किया गया। कार्यशाला में
आरके पाण्डे व जिला सेवायोजन अधिकारी अनुभा जैन द्वारा सूचना की परिभाशा,
सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी,
द्वितीय अपीलीय अधिकारी एवं सूचना अधिकार कानून के बारे में विस्तार से
जानकारी दी गई।
इस अवसर पर उप निदेशक उत्तराखण्ड प्रषासनिक
अकादमी श्री पाण्डे ने कहा कि लोक सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार
अधिनियमों का अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना चाहिये। आरटीआई एक्ट के अनुसार
ही अनुरोधकर्ता को सूचनाये उपलब्ध करायी जानी चाहिये। उन्होंने कहा कि
मांगी गई सूचना का उत्तर तर्कसंगत होना चाहिये और सूचना 30 दिन के भीतर
अवष्य दे दी जाये। आरटीआई एक्ट के अनुसार जिन सूचनाओं को देने का प्रावधान
नहीं है इसके लिए आरअीआई की धारा-08 का अध्ययन किया जाय। उन्होंने रिकार्ड
के प्रकारों के बारे में जानकारी देते हुए विभागीय रिकार्ड को व्यवस्थित
रखने के तरीकोें के बारे में भी जानकारी दी। श्री पाण्डे ने कहा कि सभी
विभागों में विभागीय रिकार्ड को व्यवस्थित क्रम में रखना चाहिये ताकि
फाईलों को ढूढने में आसानी रहे। उन्होंने कहा कि समय-समय पर अस्थायी
रिकार्ड की बीडिंग भी की जानी चाहिये ताकि कार्यालय में अनावष्यक फाईलें
एकत्रित न हों। कहा कि कार्यालय रिकार्ड व्यवस्थित रहने से सूचनाएं एकत्रित
करने में सुविधा रहती है।
जिला सेवायोजन अधिकारी अनुभा जैन ने सूचना अधिकार एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
कार्यशाला में एसडीएम पूरन सिंह राणा व ़ऋचा सिंह, मुख्य कोषाधिकारी
तृप्ति श्रीवास्तव, जिला बचत अधिकारी पल्लवी बिश्ट, जिला षिक्षा अधिकारी
पीएन सिंह,जिला उद्यान अधिकारी रतन सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
रविन्द्र चन्द्रा, जिला युवा कल्याण अधिकारी मोहन सिंह नागन्याल, कृशि
रक्षा अधिकारी विधि उपाध्याय, ईई सिंचाई संजय राज व केएस बसलियाल, बीडीओ
तेजबाला आर्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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