रुद्रपुर 25 नवम्बर - जिलाधिकारी चन्द्रेष कुमार ने कहा कि जनपद में सडक दुर्घटनाएं न हो इसे लेकर सम्बन्धित विभागों के अधिकारी गम्भीर रहें। उन्होंने परिवह्न विभाग के अधिकारियों को निर्देष दिये कि पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर हर माह प्रत्येक तहसील क्षेत्रान्तर्गत संयुक्त अभियान चलाकर वाह्नों की चैकिंग की जाय। साथ ही वाह्न चैंकिंग हेतु चलाये गये संयुक्त अभियान की मासिक रिपोर्ट तहसीलवार प्रस्तुत की जाय ताकि प्रत्येक तहसील क्षेत्रान्र्गत चलाये गये संयुक्त अभियान में पुलिस एवं राजस्व विभाग की सहभागिता का पता चल सके। उन्होंने परिवह्न विभाग के अधिकरियेां को निर्देष दिये कि 18 वर्ष  की आयु से कम उम्र के बच्चों के ड्राईविंग लाईसेंस न बनाये जायें क्योंकि कुछ लोगों द्वारा गलत आयु बताकर भी ड्राईविंग लाईसेंस बनवा लिये जाते हैं, इसलिए आयु से सम्बन्धित सभी आवष्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरान्त ही ड्राईविंग लाईसेंस जारी किये जाय। उन्होंने नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के अधिकारियों को निर्देंष दिये कि षहरी क्षेत्रों में होर्डिंग्स लगाने हेतु पुलिस व परिवहन विभाग के साथ समन्वय बनाकर स्थानों का चिह्नीकरण किया जाय। उन्होंने कहा कि होर्डिंग्स ऐसे स्थानों पर ही लगाये जाये जहां पर होर्डिग्ंस लगाने से यातायाता व्यवस्था प्रभावित न हो। साथ ही ऐसे होर्डिग्ंस हटा दिये जायं जो नियमानुसार स्थापित नहीं है व यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने यह निर्देष कलक्ट्रेट स्थित एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में जनपद स्तरीय सडक सुरक्षा समिति की बैठक में दिये।

         जिलाधिकारी ने कहा कि लोग सडक सुरक्षा नियमों के प्रति गम्भीर रहें इस हेतु परिवह्न विभाग द्वारा लोगों को सडक सुरक्षा सम्बन्धी नियमों की जानकारी देने के लिए समय-समय पर जागरुता अभियान चलायें जायं साथ ही राश्ट्रीय किषोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत परिवह्न विभाग व स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर अभियान चलाकर 10 से 16 वर्श आयु वर्ग के बच्चों को ट्रेफिक नियमों व नषे के दुश्प्रभाव की जानकारी दी जाय। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी षिक्षण संस्थानों के प्रबन्धकों के साथ बैठक कर यह निर्देष दिये जायं कि 18 वर्श से कम आयु वर्ग के विद्याथिर्याें को विद्यालय में दुपहियां अथवा चार पहियां वाह्न लाने की अनुमति न दी जाय व 18 वर्श से ऊपर की आयु के विद्याथिर्याें को हेलमेट पहनकर ही दुपहिया वाह्न चलाने के लिए जागरुक किया जाय। उन्होंने नगर निकायों के अधिकारियों को निर्देष दिये कि सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी से समन्वय बनाकर षहर के पार्किंग एवं नो-पार्किंग स्थलों का चिह्नीकरण कर इन्फोर्समेंन्ट एजेन्सी/सम्बन्धित विभागों को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देंष दिये कि सडकों के किनारे सफेट पट्टिका से सडक चैडाई का निर्धारण कर दिया जाय व जिन वाह्न चालकों द्वारा सफेद पट्टिका के भीतर वाह्न पार्क किया जाय उनका सीधे चालान काट दिया जाय। उन्होंने आबकारी अधिकारी को निर्देष दिये कि जो षराब की दुकाने यातायात व्यवस्था में बाधक बन रही हैं उन्हें चिहिन्त करें ताकि षराब की दुकानों के नये आवंटन के समय उन्हें अन्यत्र षिफ्ट किया जा सके। उन्होंने परिवह्न विभाग के अधिकारियों से कहा कि सिनेमाघरों/टीवी चैनलों में यातायात नियमों से सम्बन्धित  पट्टिका चलवाने हेतु कोई भी सीडी 59 सेंकेण्ड से अधिक समय की न बनायी जाय साथ ही मनोरंजन विभाग को सीडी उसी फोर्मेट में उपलब्ध करायी जाय जिस फोर्मेट में सीडी की मांग की जाय। एआरटीओ नन्द किषोर ने अवगत कराया कि जनपद में क्षेत्रीय चालक प्रषिक्षण संस्थान, आटोमेडेट टेस्टिंग लेन व आटोमेडेट डाईविंग टैक हेतु कुल 10 एकड भूमि की आवष्यकता है जिस पर जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रताप सिंह षाह को भूमि के चिह्नीकरण हेतु निर्देष दिये। 
    बैठक में एडीएम प्रताप सिंह षाह व ईला गिरी, एआरटीओ नन्द किषोर, राम प्रकाष राठौर, अनीता चन्द व प्रिया नयाल, एएसपी पंकज भट्ट, एसीएमओ एसएस दुग्ताल, ईई लोनिवि बीसी पंत, केसी पंत व यूसी बहुगुणा, जिला षिक्षा अधिकारी सुभागा आर्या, जिला आबकारी अधिकारी राजीव चैहान, नगर निगम काषीपुर से संजय कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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