जिला समाज कल्याण अधिकारी वर्षा ने जनपद के वृ़द्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन योजनाओं के तहत पेंशन पाने वाले लाभार्थियों से कहा है कि जिन पेंशन लाभार्थियों द्वारा अभी तक अपना आधार नम्बर उपलब्ध नहीं कराया गया है वे तत्काल ही अपना आधार नम्बर सम्बन्धित विकास खण्ड में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी अथवा रुद्रपुर स्थित जिला समाज कल्याण कार्यालय को उपलब्ध करा दें अन्यथा माह दिसम्बर के बाद उनको पेंशन का भुगतान नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा वृ़द्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंषन योजनाओं के तहत पेंशन पाने वाले लाभार्थियों हेतु आधार सीडिंग अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए उन्होंने कहा है कि ऐसे पेंशनर जिनके द्वारा अभी तक अपना आधार नम्बर उपलब्ध नहीं कराया है वे अपना आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति तत्काल ही उपलब्ध करा दें। साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसे लाभार्थी जिनके द्वारा सीबीएस बैंकों में खाता खोला गया है वे अपना आधार नम्बर सम्बन्धित बैंक में खोले गये एकाउण्ट से जोडे जाने हेतु सहमति पत्र भरकर सहमति पत्र की एक प्रति बैंक से प्रमाणित कराते हुए अपने विकास खण्ड में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा है कि सहमति पत्र के प्रारुप एवं अधिक जानकारी के लिए सहायक समाज कल्याण अधिकारी एवं कार्यालय के दूरभाष न0-05944-250263 पर सम्पर्क किया जा सकता है। 
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