रूद्रपुर 19 नवम्बर- जिलाधिकारी चन्द्रेश कुमार ने बताया मेरे द्वारा जनपद भ्रमण के दौरान प्रायः यह देखने मे आ रहा है कि विभिन्न नगर क्षेत्रो व ग्रामीण क्षेत्रो मे अवैध होर्डिग लगाये गये है। उन्होने बताया  होर्डिग लगाने हेतु नियमो की व्यवस्था की गई है, उसी नियमों के अन्तर्गत नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत व जिला पंचायत के माध्यम से ही स्थापित प्रक्रिया के अन्तर्गत होर्डिग लगाने की व्यवस्था है। 
 
जिलाधिकारी ने समस्त नगर आयुक्त नगर निगम, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका नगर पंचायत व अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को निर्देश दिये है कि उनके अधिकारित क्षेत्र मे जो भी अवैध होर्डिग लगाये गये है, उन्हे तत्काल हटाने की कार्यवाही करते हुए 03 दिन के भीतर की गई कार्यवाही से अवगत भी करायेंगे। उन्होने निर्देश देते हुए कहा कि विधि/निमयो/उपनियमो के अन्तर्गत स्थापित होर्डिग मे सम्बन्धित नगर निकाय जिला पंचायत द्वारा होर्डिग मे यह अवश्य अंकित किया जाए कि उक्त होर्डिग सम्बन्धित नगर निकाय/जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित है। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियो को भी निर्देश दिये है कि वे अवैध होर्डिगो को हटाने मे अपना पूरा सहयोग नगर निगम, नगर पालिका को दे। उन्होने कहा इस कार्य हेतु पुलिस बल भी लिया जा सकता है। उन्होने इस आदेश के कडाई से पालन करने के भी निर्देश दिये है।

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