रुद्रपुर 19 जनवरी - आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017 के दौरान जनपद में शान्ति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनी रहे, इस हेतु जिलाधिकारी चन्द्रेश कुमार द्वारा सम्पूर्ण जनपद में धारा-144 लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि धारा-144 जनपदभर में 19 जनवरी से 17 फरवरी तक प्रभावी रहेगी। जिलाधिकारी ने धारा-144 सीआरपीसी के अन्तर्गत यह आदेश पारित किये हैं कि जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी धर्म, जाति अथवा सम्प्रदाय के व्यक्ति द्वारा जनभावनाओं को भडकाने वाला कोई कृत्य नहीं किया जायेगा, कोई भी व्यक्ति जनपद के क्षेत्रान्र्गत शस्त्र, लाठी, चाकू आदि किसी भी प्रकार का हथियार व बिस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही ईंट पत्थर आदि एकत्रित करेगा एवं किसी प्रकार के अस्त्र-षस्त्र का प्रदर्षन भी नहीं करेगा, बिना उप जिला मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग आफिसर की अनुमति के बिना जनसभा, जूलूस तथा रैलियों आदि का आयोजन व ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग नहीं करेगा व धार्मिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक भावनाओं को आहत करने वाले उत्तेजक नारे आदि भी नहीं लगायेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक लोक षान्ति को भंग करने का प्रयास नहीं करेगा और सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुंचायेगा। जिलाधिकारी ने जनता से कहा है कि धारा-144 के अन्तर्गत पारित आदेषों का कडाई से अनुपालन किया जाय अन्यथा आदेषों का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति को धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डित किया जायेगा। उन्होंने आगाह किया है कि विधान सभा चुनाव की संवेदनषीलता एवं समयाभाव के कारण विपक्ष को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जायेगा, अपराधी पर एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने नगरीय क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के अधिकारियों व थाना प्रभारियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार व खण्ड विकास अधिकारियों को इन आदेषों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देषित किया है ताकि आमजन को धारा-144 के अन्तर्गत पारित आदेषों की जानकारी मिल सके। 

 
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