रूद्रपुर 09 जनवरी - जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी चन्द्रेश कुमार ने
बताया है कि आसन्न विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017 की आदर्श आचार संहिता
प्रभावी हो जाने के कारण जिले के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा अपने शस्त्र जिले के गन हाउसों एवं थानों में जमा कराये जा रहे है । इस सम्बन्ध
में जिलाधिकारी ने आदेश निर्गत किये है कि आयुध नियम-2016 की धारा 48(4)
में आयुध और गोला बारूद को सुरक्षित अभिरक्षा के लिये प्राविधानित किया गया
है कि प्रत्येक अग्न्यायुध के लिये 200 रूपये प्रतिमाह या भाग,प्रत्येक
आयुध या गोला बारूद पैकेज के लिये 100 रूपया प्रतिमाह या उसका भाग
निर्धारित किया गया है। इस बावत जिलाधिकारी ने वरिश्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उप
जिलाधिकारियों को निर्देषित किया है कि वह आयुध नियम की उक्त धारा में
दिये गये निर्धारित दरों के मुताविक ही सीभी शस्त्र व्यवसायी
अनुज्ञप्तिधाराकों के शस्त्रों को उपरोक्त नियत दरांे पर ही जमा कराना
सुनिष्चित किया जाय।
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