जनपद में 15 फरवरी को आयोजित होने वाले मतदान कार्यक्रम को दृश्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रेष कुमार ने विधान सभा सामान्य निर्वाचन- 2017 लडने वाले सभी प्रत्याषियों, सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्ष एवं महामंत्रियों से कहा है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 126 का पालन करते हुए 13 फरवरी की सायं 05 बजे से धारा 126 के अन्तर्गत निशिद्ध निर्वाचन सम्बन्धी किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री का पद्रर्षन टेलीविजन या इसी प्रकार के किसी अन्य माध्यम से न किया किया जाय। उन्होंने कहा है कि जनपद स्तरीय एमसीएमसी कमेटियों एवं रिटर्निंग आॅफिसरों द्वारा इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं षोसल मिडिया हेतु जो भी  प्रमाणीकरण एवं अनुमतियां दे दी गई हैं उन्हें भी 13 फरवरी की सायं 05 बजे से निरस्त समझा जाय।
13 फरवरी को शांय 5 बजे के पश्चात (मतदान की तिथि से 48 घंटे पूर्व) सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रानिक मीडिया या किसी भी प्रकार से बिना अनुमति प्रचार-प्रसार किया जाना प्रतिबन्धित रहेगा। उक्त जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रेश कुमार ने बताया कि यदि ऐसा किया जाता है तो जनप्रतिनिधित अधिनियम 1951 एवं भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत प्राविधानो के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

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