जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रेश कुमार ने निर्देश जारी किये हैं
कि विधान सभा निर्वाचन लडने वाले किसी भी प्रत्याषी या राजनैतिक दल एवं
किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था द्वारा राज्य अथवा जिला स्तर पर गठित
एमसीएमसी की पूर्वानुमति के बिना 14 एवं 15 फरवरी को प्रिन्ट मीडिया पर
किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रकाषित नहीं करवाया जायेगा। साथ ही उन्होंने
समाचार पत्रों के प्रकाषकों से भी कहा है कि वे 14 एवं 15 फरवरी को ऐसे
विज्ञापन प्रकाषित नहीं करेगें जो एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणीकृत न हों।
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