रुद्रपुर 08 मार्च - माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के आदेषानुसार सम्पूर्ण प्रदेष में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक एवं थर्माकोल से बनी थैलियों , पत्तल, ग्लाब, कप, पैकिंग सामग्री आदि का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। इसी क्रम में जिलाधिकारी चन्द्रेष कुमार ने जनपद में प्लास्टिक एवं थर्माकोल से बनी थैलियांे, पत्तल, ग्लाब, कप, पैकिंग सामग्री आदि के उपयोग को पूर्णतः बन्द करने सम्बन्धी आदेष तत्काल प्रभाव से पारित किये है। उन्होंने आदेष दिये हैं कि जनपद के क्षेत्रान्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा प्लास्टिक एवं थर्माकोल से बनी वस्तुओं का उपयोग, विक्रय एवं भण्डारण न किया जाय। साथ ही किसी व्यक्ति या यात्री द्वारा बस, रेल एवं हवाई माध्यमों से यात्रा के दौरान भी प्लास्टिक एवं थर्माकोल से बनी वस्तुओं का उपयोग न किया जाय। उन्होेंने जनपद की जनता से कहा है कि इस आदेष का कडाई से अनुपालन किया जाय अन्यथा आदेषों का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित से रुपये 5000 का अर्थ दण्ड वसूला जायेगा। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों व तहसीलदारों, नगर आयुक्त नगर निगम, अधिषासी अधिकारी नगर पालिका व अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, पुलिस विभाग के एसएचओसीओ, पुलिस अधीक्षक व वरिश्ठ पुलिस अधीक्षक, वन विभाग के वन क्षेत्राधिकारियों, उप प्रभागीय वनाधिकारियों व प्रभागीय वनाधिकारियों, परिवह्न अधिकारियों व उप क्षेत्रीय परिवह्न अधिकारियों, रेलवे एवं उड्डयन विभाग के अधिकारियों को सक्षम अधिकारी नामित करते हुए निर्देष दिये हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत प्लास्टिक एवं थर्माकोल से बनी वस्तुओं के उपयोग को पूर्णतः बन्द करवाना सुनिष्चित करें।  

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