रुद्रपुर 16 मार्च - राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला समन्वय समिति की बैठक मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ एचके जोषी की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। सीएमओ ने पुलिस विभाग के अधिकारियों से कहा कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद निशेध कानून कोटपा अधिनियम का कडाई से अनुपालन करवाया जाय ताकि प्रतिबन्धित स्थानों पर तम्बाकू सेवन एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय पर रोक लग सके। उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देष दिये कि जनपद के सभी शिक्षण संस्थानों में ‘‘धूम्र पान वर्जित’’ स्लोगन लिखे बोर्ड चस्पा किये जायें।साथ ही प्रत्येक विद्यालय के मुख्य द्वार पर यह चेतावनी भी लिखी जाय कि कोटपा अधिनियम के अनुसार विद्यालय के 100 मीटर परिधि में तम्बाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबन्धित है ताकि विद्यालयों के 100 मीटर परिधि में तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर रोक लग सके। उन्होंने कहा कि किषोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को जागरुक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग से समन्वय बनाकर विद्यालयों में जागरुकता कार्यक्रम भी आयोजित किये जायें ताकि किषोर वर्ग को तम्बाकू सेवन के दुश्प्रभाव की जानकारी मिल सके। साथ ही बच्चों को यह भी जानकरी दी जाय कि कोटपा अधिनियम के तहत 18 वर्श से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए तम्बाकू उत्पादों का क्रय एवं विक्रय करना दोनों ही प्रतिबन्धित हैं। 
 
    इसके अलावा डाॅ0 अविनाष खन्ना द्वारा तम्बाकू नियन्त्रण कार्यकम के अन्तर्गत जिला समन्वय समिति द्वारा किये गये कार्याें की प्रगति सहित कोटपा अधिनियम(सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद निशेध कानून) के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के तहत जेएलएन जिला चिकित्सालय में सेल गठित की गई है जहां पर अभी तक 121 लोगों की काउन्सिलिंग की गई है। उन्होंने बताया कि तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद के 28500 छात्र-छात्राओं को जागरुक किया गया है। 
     इस अवसर पर अपर सीएमओ एचएस पांगती व डाॅ0 बसन्त, मुख्य षिक्षा  अधिकारी पीएन सिंह, अभिहीत अधिकारी मनीश सयाना, सहायक आयुक्त वाणिज्य कर भुवन चन्द्र पाण्डे, पुलिस विभाग से राजेन्द्र सिंह बिश्ट, संजय षर्मा व पंकज कौषिक, अतुल जोषी आदि उपस्थित थे।


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