रूद्रपुर 31 अक्टूवर- राज्य सूचना आयुक्त सुरेन्द्र सिंह रावत ने लोक
सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि अनुरोध
कर्ताओं द्वारा सूचना मांगे जाने पर अपने कार्यालय में धारित सूचना की
जानकारी दे तथा अनुरोध कर्ताओं को वांछित सूचना शीघ्र देने का प्रयास करें
एवं 30 दिन के अन्दर अवश्य सूचना उपलब्ध करा दी जाय।
श्री
रावत आज कलक्ट्रेट स्थित एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में जनपद के लोक सूचना
अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों को सूचना अधिकार अधि0-2005 एवं सू0अ0
नियमावली 2013 के सभी प्राविधानों पर विस्तार से चर्चा कर रहे थें।
उन्होंने कहा कि अधिकारी आरटीई एक्ट में दिये गये प्राविधानों को पढने एवं
समझने के उपरान्त ही अनुरोध पत्रों को निस्तारित करें। उन्होने कहा सूचना
अधिकार अधिनियम सभी विभागो का प्रमुख कार्य है जिसे गम्भीरता से लिया जाय।
उन्होने कहा कि सूचना आरटीआई एक्ट की धारा के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हो,
अनुरोधकर्ता को यथा शीघ्र किन्तु 30 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध
कराई जाय। यदि अधिकारी ऐसा नही करते है तो आवेदक द्वारा अपील करने पर सूचना
निशुल्क उपलब्ध करानी होगी। श्री रावत ने अधिकारियों को आगाह किया कि
अनुरोधकर्ता को समय पर सूचना न दिये जाने पर लोक सूचना अधिकारी को 25 हजार
रूपये तक का जुर्माना भुगतना पड सकता है। उन्होने कहा कि जो सूचना
प्रतिबन्धित है उसके सम्बन्ध में अनुरोधकर्ता को उसका उचित कारण बताते हुये
अवगत कराया जाय।
श्री रावत ने कहा कि भारत का नागरिक ही
सूचना मांग सकता है। उन्होने बताया कि जिन सूचनाओं से देश,राज्य की
सुरक्षा,सम्प्रभुता,जिससे कोई अपराधिक समस्या उत्पन्न न हो या कोई सूचना
देने से प्रतिबन्धित किया गया हो तो इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नही कराई
जायेगी। उन्होने अधिकारियो को निर्देश दिये कि जीवन सुरक्षा के मामले में
48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध कराई जाय। इसके अलावा वृहत जनहित न होने के
कारण वार्षिक प्रविष्टि, शैक्षिक योग्यता,नीजि निवास का पता,निजि जानकारी
की सूचना नही मांगी जा सकती। उन्होने निर्देश दिये कि अनुरोधकर्ता जिस
माध्यम से सूचना चाहे उसे उसी रूप में दी जाय। यदि विभागीय संशाधनो पर
प्रतिकुल प्रभाव पडे तो जो साधन सही हो उसी के अनुरूप सूचना प्रदान की जाय।
श्री रावत ने कहा कि बीपीएल परिवार जो सूची में है यदि वह सूचना मांग रहा
है तो उनको सूचना निःशुल्क प्रदान की जायेगी यदि वह अन्य के लिये सूचना
मांगता है तो उसे 100 रूपये तक की सूचना निःशुल्क दी जा सकती है। उन्होंने
लोक सूचना अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह सप्ताह में एक बार सूचना
अधिकार पंजिका का अनुश्रवण अवश्य करें। अनुरोधकर्ता द्वारा सूचना चाहने
हेतु निर्धारित शुल्क रूपया 10 अवश्य जमा होना चाहिये। उन्होंने अधिकारियों
से कहा कि सूचना अधिकार को बोझ न समझें। सूचना मांगा जाना जनता का अधिकार
है।
बैठक में जिलाधिकारी डाॅ0 पंकज कुमार पाण्डेय,सीडीओ
डाॅ0आशीष कुमार श्रीवास्तव,अपर जिलाधिकारी आशीष भटगई,डीडीओ आरसी तिवारी,उप
जिला अधिकारी अनिल कुमार शुक्ला,सीएमओ डाॅ0 एचके जोशी,मुख्य शिक्षा अधिकारी
डाॅ0 नीता तिवारी,जिला शिक्षा अधिकारी पीएन सिंह समेत विभिन्न तहसीलो से
आये हुये तहसीलदार, ब्लाको से खण्ड विकास अधिकारी,नगर निगम व नगर पालिका
परिषदो के अधिकारी सहित अन्य लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी उपस्थित थे।
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