दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 को कुमायूं गढ़वाल चैम्बर आॅफ काॅमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (केजीसीसीआई) के तत्वाधान में चैम्बर हाऊस, काशीपुर में राज्य शिशिक्षु परामर्शदाता/निदेशक, प्रशिक्षण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, हल्द्वानी द्वारा उद्यमियों को शिशिक्षु अधिनियम-1961 में हुए संशोधनों से अवगत कराये जाने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के उप महाप्रबन्धक, श्री टी एस राजपूत थे। मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया।
प्रशिक्षण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के उपनिदेशक (शिशिक्षु) इं0 श्री मयंक अग्रवाल ने अवगत कराया कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मन्त्रालय के अधीन प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली द्वारा शिशिक्षु अधिनियम, 1961 में दिसम्बर, 2014 एवं जून, 2015 में व्यापक संशोधन किये गये हैं जिसमें अपे्रंन्टिस प्रोत्साहन योजना को लागू किया जाना है। योजना के अन्तर्गत एक अधिष्ठान में 02 सीटें ही अपे्रंन्टिस प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत मान्य होंगी। अधिनियम में किये गये आवश्यक प्राविधानों/संशोधनों से उद्यमियों को अवगत कराने के लिए आज चैम्बर हाऊस, काशीपुर में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

श्री मयंक अग्रवाल ने अवगत कराया कि शिक्षुता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 14 वर्ष तथा परिसंकटमय उद्योगों से सम्बन्धित वैकल्पिक व्यवसायों हेतु आयु कम से कम 18 वर्ष पूर्ण करना अनिवार्य है। वैकल्पिक व्यवसाय में शिक्षुता प्रशिक्षण लेने हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त  स्कूल से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण है। गैर इन्जीनियरी स्नातकों, गैर-इन्जीनियरी में डिप्लोमा तथा व्यवसायिक प्रमाणपत्रधारी की अवस्था में शिक्ष्ुाता प्रशिक्षण की अवधि अधिकतम एक वर्ष तथा वैकल्पिक व्यवसाय में शिक्षुता प्रशिक्षण ले रहे अन्य शिक्षुओं हेतु यह अवधि न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 2 वर्ष होगी।

उन्होंने अवगत कराया कि प्रशिक्षण के पहले वर्ष के दौरान व्यवसाय शिक्षुओं को संदेय प्रतिमास न्यूनतम वृत्तिका  सम्बन्धित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिसूचित अर्द्धकुशल कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी का 70 प्रतिशत, दूसरे वर्ष के दौरान अधिसूचित अर्द्धकुशल कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी का 80 प्रतिशत तथा प्रशिक्षण के तीसरे और चैथे वर्ष के दौरान अधिसूचित अर्द्धकुशल कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी का 90 प्रतिशत वृत्तिका देय होगी। उन्होंने स्लाईड के माध्यम से अधिनियम में निहित विभिन्न जानकारियों  से प्रतिभागियों को अवगत कराया।

कार्यशाला में केजीसीसीआई के कोषाध्यक्ष श्री नितिन अग्रवाल, प्रधानाचार्य आई.टी.आई. श्री जे. एस. जलाल, टी.एस. सोतियाल, प्रदीप तोमर, पी.सी0 नवानी, अजय दत्त, रोहित सिंह, आर.डी.शर्मा, मनोहर लाल, योगेन्द्र कुमार, राजीव गुप्ता, विश्वास भण्डारी, राजीव सैनी, पी0 के0 शर्मा, दीपक सहगल, सन्तोष कुमार, माधुरी नेगी आदि उपस्थित थे।
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