रूद्रपुर 11 दिसम्बर- जिलाधिकारी अक्षत गुप्ता ने आज कलक्ट्रेट  सभागार में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने पी0सी0पी0एनडी0टी0 की एक वर्ष  से कोई बैठक न कराये जाने तथा समिति के कार्यो की धरातल पर किसी प्रकार की उपलब्धि परिलक्षित न होने पर समिति के समन्वयक प्रदीप मेहर व अधिषासी सहायक गोपाल आर्य को कडी फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने समिति के दोनों कार्मिकों को चेतावनी दी कि यदि एक माह के अन्दर कार्यो में गति नही दिखाई दी तो उनको बर्खास्त कर दिया जायेगा। जिलाधिकारी ने स्पश्ट रूप से हिदायत दी कि समिति की तहसीलों हेतु गठित सलाहकार समिति जिस निमित्त गठित की गई है वह अपने उद्देश्यों के प्रति जबाव देह नही है। कार्यो के प्रति लापरवाह रहने पर तहसीलों की गठित समिति के सदस्यों की सदस्यता को समाप्त करने की बात कही। उन्होंने समिति के सदस्यों से पूछा कि वह भ्रूण हत्या को रोकने के लिये क्या कार्य कर ही है। बढती भ्रूण  हत्या सम्बन्धित अधिकारियों के लिये शर्म की बात है । जिलाधिकारी ने लिंगानुपात 850 होने पर कडी नाराजगी व्यक्त की तथा अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउण्ड सेंटरों पर पैनी नजर रखें ऐसे सेंण्टरों को चिन्हित कर उनके खिलाफ एक्ट की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत ठोस कार्यवाही अमल में लाई जायें। उन्होने सीएमओं को पीसीपीएनडीटी की प्रगति की कार्यो का लगातार अनुश्रवण करने के निर्देश दिये।  
जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउण्ड सेंटरों में छापेमारी अभियान चलायें। उन्होंने समिति के अधिकारियों एवं एनजीओ के सदस्यों को आगाह किया कि वह एक माह में प्रगति लाकर दिखायें वर्ना उनकी सदस्या समाप्त की जा सकती है। उन्होंने साफ कहा कि समाजसेवियां का दायित्व है कि वह कन्या भ्रूण  हत्या के प्रति महिलाओं को जागरूक करें ताकि कन्या भू्रण हत्या पर रूक सकें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि इस माह स्टििंग आप्रेषशन हेतु 50 महिलाओं के अल्ट्रासाउण्ड उप जिलाधिकारियों की सलाह पर कराये जायेंगे तथा जिनका व्यय समिति द्वारा वहन किया किया जायेगा। उन्होंने कहा जनपद में जो डिलीवरी हो रही है उनका भी आकंलन कर रिपोर्ट दें ताकि लिगानुपात का आकंडा सही पता चल सकें। जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिये कि अवैध रूप से अल्ट्रासाउण्ड की फीड वैक हेतु एक मोबाइल  नं0 उनको उपलब्ध करायें जिस पर एसएमएस के जरिये अवैध रूप से कराये जा रहे अल्ट्रासाउण्ड की सूचना उनको लोगों द्वारा दी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि जो लोग अवैध अल्ट्रासाउण्ड की सही सूचना देगे उनके नाम गोपनीय रखे जायेगे तथा सही सूचना की पुश्टि होने पर सम्बन्धित व्यक्ति को 2000 रूपये उनकी ओर ईनाम दिया जायेगा। 
जिलाधिकारी ने समन्वयक प्रदीप मेहर को निर्देश दिये कि जिले के चिकित्सकों को पत्र भेजे कि उनके यहां कितनी पोर्टेवल मशीन अथवा अन्य मशीनें है उसकी सूचना तीन दिन के भीतर प्राप्त करें। जिलाधिकारी ने सितारगंज के सक्सेना नर्सिंग होम व यामिनी भण्डारी के क्लीनिक को एक्ट की धाराओं के तहत सीज करने के निर्देश दिये। उन्होंने समिति के सदस्यों को भी एक्ट की धाराओं की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देष दिये। 
बैठक में सीएमओं डा0 एचके जोशी प्रशिक्षु आईएएस मनुज गोयल,डा0एसएस दुग्ताल,डा0 अमिता उप्रेती,डा0 एलएस टोलिया,नीरज सक्सेना,अतुल जोशी के अलावा समिति के सदस्य कैलाश अग्रवाल,हीरा जंगपागी,नसरीन कुरैशी, बिन्दु वासनी आदि लोग उपस्थित थें।
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