रूद्रपुर 23 फरवरी- जिलाधिकारी अक्षत गुप्ता ने बताया है कि शासन
द्वारा प्रदेश में पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय ईकाइयों के पंजीकरण हेतु
नियमावली प्रख्यापित कर दी गई है इस नियमावली के अस्तित्व में आने से
प्रदेशभर में आवासीय,ट्रैवल ट्रेन्ड सम्बन्धी,खान पान सम्बन्धी ,मनोरजंन व
साहसिक प्र्यटन तथा हस्तशिल्प,पर्यटक सूचना केन्द्रों,योग ध्यान केन्द्र
,साधना कुटी सम्बन्धी व्यवसायों का आॅन लाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया
है। जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त के आॅन लाइन पंजीकरण कार्य हेतु जिला
पर्यटन विकास अधिकारी को विहित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।
जिलाधिकारी
ने बताया कि शासन के निर्देशोें के क्रम में उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा
व्यवसाय पंजीकरण नियमवाली के अस्तित्व में आने से प्रदेशभर में पर्यटन एवं
यात्रा व्यवसाय सम्बन्धी पर्यटन ईकाईयां जिनमें आवासीय सम्बन्धी
इकाईयां(होटल मोटल,मार्गीय सुविधा रिर्जोट,हैल्थ स्पा रिर्जोर्ट ,टाइम शेयर
अर्पाटमेंन्ट,मोटर कारवां,अतिथि,यात्री विश्राम गृह,टेन्ट कालोनी,,नेचर
कैम्प ,रीवर लेक,क्रूज हाउस वोट्रस,पेइंग गैस्ट हाउस,बेड एवं बे्रक
फास्ट,होम स्टे,धर्मशाला,आश्रमों के अलावा खान पान सम्बन्धी रेस्ट्रा,वीयर
बार,फास्ट फूड सेंटर,फूड प्लाजा,ॅफूड कोर्ट,बे्रक फास्ट,भोजन ढावों आदि के
अतिरिक्त मनोरजंन सम्बन्धी इंकाईयां साहसिक पर्यटन सम्बन्धी इकाईयों के
अलावा हस्तशिल्प सोविनियर शापस,योग ध्यान,साधना कुटीर,पर्यटक सूचना
केन्द्र,एडवेंचर,वाइल्ड लाईफ,फोटोग्राफी आदि का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया
गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि भिन्न प्रयोजनों हेतु पंजीकरण के लिये
विहित प्राधिकारी जिला पर्यटन विकास अधिकारी को निर्धारित प्रारूप पर आॅन
लाइन आवेदन करना होगा तथा आवदेन पत्र के साथ विहित प्राधिकारी के प़क्ष में
आवेदन शुल्क के रूप में एक हजार रूपये का अहस्तातंरणीय बैंक ड्राफ्ट अथवा
नकद भुगतान के रूप में आवेदन करना होगा । जिलाधिकारी ने बताया है कि
नियमावली के तहत उक्त का पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है अन्यथा पंजीकरण न
कराये जाने पर 10 हजार रूपये तक आर्थिक दण्ड किये जाने का प्राविधान हैे।
जिलाधिकारी ने कहा है कि पंजीकरण आॅन लाइन किया जाना है अधिकतम जानकारी के
लिये पर्यटन विभाग की बेब साइट ॅॅॅण्नजजंतंाींदकजवनतपेउण्बवउ से प्राप्त
की जा सकती है इसके अलावा जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय से जानकारी
प्राप्त की जा सकती है ।
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