रूद्रपुर 21 जून- जिलाधिकारी डा0 आशीष कुमार श्रीवास्तव ने 16 जून से 30
सितम्बर तक जनपद में होने वाले समस्त प्रकार के खनन कार्यो को बन्द/स्थगित
करने के आदेश पारित किये थे। उन्होने कहा है कि इस आदेश के पारित होने के
उपरान्त भी जनपद में अवैध खनन के मामले संज्ञान मे आ रहे है। अवैध खनन को
गम्भीरता से लेते हुऐ जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग, पुलिस, वन एवं खनन विभाग
के अधिकारियो को निर्देश दिये है कि वे अवैध खनन/ओवरलोडिग को रोकने हेतु
संयुक्त रूप से प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। उन्होने कहा है कि
जनपद के किच्छा एवं सितारगंज क्षेत्र मे अवैध खनन की शिकायते बहुतायत
प्राप्त हो रही है। इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होने निर्देश
दिये है कि जनपद स्थित पुलिस/वन विभाग की चैकियो व बैरियरों से गुजरने
वाले प्रत्येक वाहन की प्रभावी ढंग से जांच की की जाए। जिन वाहन चालको के
पास रवन्ना नही है तथा जो वाहन ओवरलोड है उनके खिलाफ माइनिंग एक्ट एवं
भा0द0स0 एक्ट की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत अवैध श्रेणियो मे मानते हुए
प्रभावी कार्यवाही की जाए। उन्होने कहा कि बैरियरो/चैकियो से गुजरने वाले
वाहनो के खनन सम्बन्धी प्रपत्रो की भी जांच कर पंजिका में अंकन किया जाए
ताकि इनका उपयोग दोबारा न किया जा सके। इन चैकियो पर तैनात कर्मचारियों
द्वारा लापरवाही बरते जाने पर इनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई
जाए। उन्होने उपजिलाधिकारी, प्रभारी निरीक्षक खनन एवं तहसीलदार को समय-समय
पर उनसे सम्बन्धित क्षेत्र में छापेमारी करने के निर्देश दिये है। उन्होने
स्पष्ट कहा है कि यदि जनपद के किसी क्षेत्र मे अवैध खनन एवं ओवरलोडिग के
मामले संज्ञान मे आते है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित क्षेत्र के
उपजिलाधिकारी, प्रभारी निरीक्षक खनन एवं तहसीलदार की होगी।
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