रुद्रपुर 18 जून -  जिला पर्यटन अधिकारी किशन सिंह रावत ने बताया कि जनपद स्थित पर्यटन इकाईयों के पंजीकरण हेतु दो दिवसीय शिविर का आयोजन 25 एवं 26 जून को जिला पर्यटन कार्यालय में किया जायेगा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश  के पर्यटन, संस्कृति व खेलकूद अनुभाग -01 के आदेशानुसार उत्तराखण्ड पर्यटन व यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली 2014 व संषोधित नियमावली 2016 के तहत राज्य के पर्यटन व यात्रा व्यवसाय सम्बन्धी सभी इकाईयों का पंजीकरण पर्यटन विभाग के माध्यम से किया जाना है। उन्होंने बताया कि जनपद स्तर पर इन इकाईयों का पंजीकरण जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा। श्री रावत ने पर्यटन इकाईयों के संचालकों से कहा है कि वे इन दो दिवसीय शिविर में पहुंचकर पर्यटन व यात्रा व्यवसाय सम्बन्धी सभी इकाईयों (होटल/मोटल/यात्री विश्राम गृह/रेस्ट्रा, फास्टफूड सेण्टर, ट्रेवल ट्रेड सम्बन्धी इकाईयों व सोविनियर शॉप्स  एंव साहसिक पर्यटन सम्बन्धी इकाईयों) का पंजीकरण करवा लें। उन्होंने कहा है कि इन इकाईयों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। नियत तिथि में पंजीकरण न कराये जाने पर इन इकाईयों के संचालकों से पेनाल्टी वसूली जायेगी।
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