रुद्रपुर 28 जुलाई - जिला स्तरीय बाढ परिक्षेत्रण क्रियान्वयन समिति
की बैठक जिलाधिकारी डाॅ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में विकास भवन
सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में उत्तराखण्ड बाढ परिक्षेत्रण अधिनियम
2012 के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। सर्व सम्मति से
पास हुए विषयों को क्रियान्वयन की स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया
जायेगा। बैठक में जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिकरियों को निर्देश दिये
कि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में बहने वाली बढी नदियां जो वर्षा काल मेें
उफान पर रहती है इन नदियों के समीप आबादी वाले क्षेत्रों में परमानेन्ट बाढ
चैकियों की स्थापना की जानी चाहिये। साथ ही इन चैकियों में आबादी को खतरे
से आगाह करने हेतु साइरन भी स्थापित किये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि
परमानेन्ट बाढ चैकियों की स्थापना से लोगों को बाढ चैकियों से मिलने वाले
सहयोग की भी जानकारी रहेगी। साथ ही किसी आपदा के आने पर स्थानीय लोग नियत
स्थान पर स्थापित चौकी प्रभारियों से तुरन्त सम्पर्क स्थापित कर सकेगें।
मानसून अवधि में नदी के अन्दर खेती न करने देने के विषय पर जिलाधिकारी ने
निर्देष दिये कि अगले वर्श से यह प्रावधान होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति
मानसून अवधि 15 जून से 15 अक्टूबर के मध्य नदी के अन्दर खेती करता है तो उस
व्यक्ति को प्रषासन द्वारा फसल नुकसान की मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया
जाना चाहिये। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बाढ जोन में जिला
प्रशासन की अनुमति लिये बिना लकडी बीनने, मछली पकडने आदि कार्याें को करता
है तो उसके लिए दण्ड का प्रावधान किया जाये। बाढ क्षेत्र की सीमाओं के
सीमाकंन विशय पर जिलाधिकारी ने निर्देष दिये कि जनपद में बाढ क्षेत्र की
सीमाओं के सीमाकंन हेतु नदियों के पिछले 25 वर्श के रिकाॅर्ड देखें जाये
तथा प्रत्येक 03 वर्श का औसत निकालकर रिपोर्ट बनाई जाय व इस कार्य में
राजस्व के नक्षे व सेटेलाइट नक्षो का भी अध्यन कर लिया जाय।
बैठक
में बाढ परिक्षेत्रण क्रियान्वयन समिति के सदस्य ईई सिचाई संजय राज, ईई
एसके बसलियाल, डीसी पाण्डे व रामसकल आर्य, मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम
काषीपुर युक्ता मिश्र, प्रभागीय वनाधिकारी आनन्द चन्द आर्य व बलवन्त सिंह शाही, जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी डाॅ0 अनिल शर्मा, ईओ नपाप सरिता राणा,
फईम खां व प्रतिभा कोहली, जीवन किशोर सक्सेना, बुनियादी अली आदि उपस्थित
थे।
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