जिलाधिकारी डाॅ0 आषीश कुमार श्रीवास्तव ने सभी कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों
हेतु आदेष पारित किये हैं कि वे अपने-अपने कार्यालयों में कार्यरत
अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देषित कर दें कि वे बिना हेलमेट पहने
दुपहिया वाह्न न चलायें और कार्यालय परिसर में भी बिना हेलमेट पहने दुपहिया
वाहन लेकर न आयें। जिलाधिकारी ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने प्रदेष
में सभी दुपहिया वाहन चालकों एवं वाहन की पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति हेतु
हेलमेट(सुरक्षा टोप) पहनना अनिवार्य कर दिया है ताकि सडक दुर्घटना के दौरान
वाहन चालक व वाहन के पीछे बैठा व्यक्ति सर पर लगने वाली चोटों से बच सकें।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिये हैं कि वे
दुपहिया वाहन चलाते वक्त अनिवार्य रुप से हेलमेट पहने और कार्यालय परिसर
में भी बिना हेलमेट पहने दुपहिया वाहन लेकर न आयें। उन्होंने कहा है कि इस
आदेष का कडाई से अनुपालन किया जाय अन्यथा सम्बन्धित के खिलाफ नियमानुसार
कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
Advance Digital Paper - www.adpaper.in & www.kashipurcity.com - न्यूज़, करियर , टेक्नोलोजी . #adigitalpaper
Follow us